उमराह वीजा की एंट्री विंडो घटकर हुई 30 दिन, समय पर न पहुंचने पर वीजा होगा रद्द!
सऊदी अरब सरकार ने उमराह तीर्थयात्रियों के लिए नियमों को और सख्त कर दिया है... नए नियमों के मुताबिक, अब उमराह वीजा जारी...
4पीएम न्यूज नेटवर्कः सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय ने उमराह वीजा नियमों में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है.. अब वीजा जारी होने की तारीख से केवल तीस दिनों के अंदर ही सऊदी अरब में प्रवेश करना अनिवार्य हो गया है.. वहीं यदि कोई यात्री इस निर्धारित समय सीमा के भीतर देश में नहीं पहुंच पाता तो उसका वीजा स्वतः रद्द हो जाएगा.. जानकारी के मुताबिक यह नया नियम तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने.. और व्यवस्था को सुचारू बनाने के उद्देश्य से लागू किया गया है.. मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि प्रवेश की समय सीमा भले ही कम हो गई हो.. लेकिन सऊदी अरब पहुंचने के बाद रुकने की अधिकतम अवधि पहले जैसी ही नब्बे दिन रहेगी.. यात्री पहले की तरह ही पर्याप्त समय तक मक्का और मदीना में रहकर अपनी धार्मिक यात्रा पूरी कर सकेंगे..
बता दें कि तीन नवंबर दो हजार छब्बीस की रिपोर्टों के अनुसार यह निर्णय उमराह सीजन में भारी भीड़ को संभालने के लिए लिया गया है.. जून में सीजन शुरू होने के बाद से अब तक चालीस लाख से अधिक उमराह वीजा जारी किए जा चुके हैं.. ठंड का मौसम शुरू होने और गर्मियों के समाप्त होने के बाद तीर्थयात्रियों की संख्या में और वृद्धि होने की आशंका है.. ऐसे में मंत्रालय ने प्रवेश की खिड़की को छोटा करके व्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रयास किया है.. ये नियम आधिकारिक हज पोर्टल द्वारा जारी एक हजार चार सौ छियालीस हिजरी दिशा-निर्देशों के अनुरूप हैं.. और पूरे उमराह पारिस्थितिकी तंत्र को अधिक कुशल बनाने में सहायक साबित होंगे..
भारत और खाड़ी देशों में रहने वाले आवेदकों के लिए यह बदलाव विशेष रूप से महत्वपूर्ण है.. अब उन्हें अपनी यात्रा की तारीखों को ध्यान में रखते हुए ही वीजा आवेदन करना होगा.. फ्लाइट में देरी या यात्रा कार्यक्रम में अचानक बदलाव होने पर वीजा रद्द होने का खतरा बना रहता है.. इसलिए विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि नुसुक और विजिट सऊदी प्लेटफॉर्म पर आवेदन करने से पहले फ्लाइट टिकट पक्की कर ली जाए.. यात्रा की तारीख निश्चित होने के बाद ही.. वीजा के लिए आवेदन किया जाए.. ताकि तीस दिन की समय सीमा के अंदर प्रवेश सुनिश्चित हो सके.. इससे अनावश्यक परेशानी और अतिरिक्त खर्च से बचा जा सकता है..
नए नियम के लागू होने के बाद मक्का और मदीना में काम करने वाले ट्रैवल एजेंट, एयरलाइंस.. और होटल संचालकों को तीर्थयात्रियों के साथ अधिक तालमेल बिठाने की जरूरत पड़ेगी.. पहले जब वीजा की वैधता नब्बे दिन की होती थी तो यात्री आसानी से अपनी योजना बदल सकते थे.. वहीं अब समय सीमा सख्त हो गई है इसलिए सभी पक्षों को एक-दूसरे से लगातार संपर्क में रहना होगा.. होटल बुकिंग, ग्राउंड ट्रांसपोर्ट और एयरपोर्ट ट्रांसफर जैसी सेवाओं को नुसुक प्लेटफॉर्म से जोड़कर पहले से पक्का करना अनिवार्य हो गया है.. बिना पुष्ट बुकिंग के वीजा जारी नहीं किया जाता..



