वैष्णो देवी के दर्शन के लिए नई गाइडलाइन जम्मू-कश्मीर सरकार ने की जारी
नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए माता वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए नए दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। आदेश में कहा गया है, वैध और सत्यापन योग्य आरटी-पीसीआर / रैपिड एंटीजन परीक्षण, यात्री के आने के 72 घंटे से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। हालांकि जम्मू-कश्मीर में वैष्णो देवी मंदिर में हर समय भक्तों का तांता लगा रहता है। जिससे मां के दरबार में काफी भीड़ होती है, ऐसे में अगर आप वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं तो जान लें कुछ जरूरी नियम। अगर इन नियमों की अनदेखी की गई तो आप मां वैष्णो देवी के दर्शन भी नहीं कर पाएंगे। आइए जानते हैं वैष्णो देवी की तीर्थ यात्रा पर जाने वालों के लिए नई कोरोना गाइडलाइन के बारे में…
कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए कोरोना संचालन प्रक्रिया के मानदंडों का कड़ाई से पालन, जैसे सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन, आरटी-पीसीआर परीक्षण जो यात्री के आने के 72 घंटे से अधिक पुराना न हो, ऐसे यात्री जो माता वैष्णो देवी तीर्थ के दर्शन कर चुके हैं बोर्ड ने यात्रा की अनुमति दी है, और जिनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं हैं, केवल वैष्णो देवी मंदिर परिसर में जाने से पहले पूरी तरह से पवित्र तीर्थयात्रियों को कोरोना रोकथाम के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मंदिर में प्रवेश मिलेगा।
यात्रा के दौरान सभी यात्रियों को फोटो पहचान पत्र और पते का प्रमाण साथ लाना होगा, जिसके बिना यात्रा की अनुमति नहीं है। पहचान पत्र के रूप में आप पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी या पैन कार्ड रख सकते हैं।