पन्नीरसेल्वम को सुप्रीम कोर्ट से झटका, पलानीस्वामी अंतरिम महासचिव बने रहेंगे

नई दिल्ली। पन्नीरसेल्वम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें पलानीस्वामी को एआईएडीआईएमके के अंतरिम महासचिव के रूप में काम जारी रखने की अनुमति दी गई थी। ओ पनीरसेल्वम ने शीर्ष न्यायालय में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।
जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस हृषिकेश रॉय की बेंच ने 12 जनवरी को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। शीर्ष अदालत ने आज फैसला सुनाते हुए ओ पनीरसेल्वम द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। 11 जुलाई, 2022 की आम परिषद की बैठक के दौरान पार्टी उपनियमों में किए गए संशोधनों के संबंध में दलीलों के ऊपर यह फैसला आया है।
उच्चतम न्यायालय द्वारा के पलानीस्वामी को अन्नाद्रमुक के अंतरिम महासचिव पद पर बने रहने की अनुमति दिये जाने के तुरंत बाद अन्नाद्रमुक मुख्यालय में गुरुवार को जश्न मनाया गया। समर्थकों ने शीर्ष अदालत के फैसले का खुशी के साथ स्वागत किया। एमजीआर मालिगाई स्थित एआईएडीएमके मुख्यालय में पुलिस की उपस्थिति के बीच ईपीएस के समर्थकों ने पटाखे फोड़े और एआईएडीएमके के अंतरिम महासचिव के कटआउट पर दूध चढ़ाया।
बता दें कि 11 जुलाई 2022 को पार्टी जनरल काउंसिल ने के पलानीस्वामी को अपना नेता चुना था, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी ओ पन्नीरसेल्वम और उनके कुछ सहयोगियों को निष्कासित कर दिया था। जिसके बाद दोनों पक्षों में खूब तनातनी हुई थी और मामले हाईकोर्ट के पास गया और कोर्ट ने पलानीस्वामी को अंतरिम महासचिव माना। इसके बाद पनीरसेल्वम गुट ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका डाली थी।

 

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