बंगाल भर्ती घोटाला: हाईकोर्ट के आदेश पर गई 57 की नौकरी
कोलकाता। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोप में कलकत्ता हाई कोर्ट ने ग्रुप ‘सी’ के 842 में से 57 की नौकरी रद्द करने का आदेश दिया था। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के दूसरे दिन एसएससी ने शनिवार को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की। इस अधिसूचना के तहत 57 कार्यरत लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने शनिवार दोपहर 12 बजे तक सूची का प्रकाशन करने का आदेश दिया था। इसी के तहत एसएससी ने यह अधिसूचना जारी की है।
बता दें कि बिना एसएससी सिफारिश पत्र के ‘ग्रुप सी’ में 57 लोग काम कर रहे हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने शुक्रवार को यह जानकारी मिलने के बाद हैरानी जताई थे।
न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने सवाल किया था कि क्या यह शांतिप्रसाद सिन्हा का काम है? न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने कहा कि 842 में से 57 लोगों की सूची शनिवार दोपहर 12 बजे तक यह टिप्पणी करने के बाद प्रकाशित करें कि वास्तव में उन कर्मचारियों को अनुशंसा पत्र किसने दिया था। कोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक, 842 लोगों में से 785 के पास एसएससी का अनुशंसा पत्र और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नियुक्ति पत्र है। इसलिए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पहले स्कूल सेवा आयोग को सिफारिश पत्र वापस लेने का आदेश दिया और फिर मध्य शिक्षा बोर्ड को नियुक्ति पत्र वापस लेने का आदेश दिया।
वहीं बाकी 57 लोगों का कहना था कि एसएससी ने अनुशंसा पत्र जारी नहीं किया गया था, जिसे देखते हुए न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने आदेश दिया कि क्योंकि एसएससी ने सिफारिश पत्र नहीं दिया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने उन 57 लोगों के रोजगार को रद्द कर दिया। एसएससी को इस आशय की अधिसूचना जारी करनी चाहिए। उसके बाद एसएससी ने अपनी वेबसाइट पर उन 57 लोगों की नौकरी रद्द करने की अधिसूचना जारी की। कौन हैं वो 57 लोग, क्या थे उनके नाम, क्या थे उनके रोल नंबर? अब वे किस स्कूल में कार्यरत हैं इसकी जानकारी सूची में प्रकाशित कर दी गई है। उन 57 लोगों के पास आयोग का अनुशंसा पत्र नहीं है, लेकिन नियुक्ति पत्र है। बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिन लोगों की नौकरी रद्द की गई है, इसमें टीएमसी के मंत्री श्रीकांत महतो के भाई खोकन महतो, भाजपा नेता दुलाल चंद्र बर की बेटी सहित कई टीएमसी नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं।