पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच के लिए सीबीआई ने किया टीमों का गठन
कोलकाता। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा के मामले की जांच के लिए हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। इसके बाद सीबीआई ने भी मामले की जांच के लिए चार टीमों का गठन किया है। सीबीआई इस मामले में महिलाओं के खिलाफ अपराध और हिंसा के दौरान हुई हत्या के मामलों की जांच करेगी. इसके लिए सीबीआई ने संयुक्त निदेशक के नेतृत्व में चार टीमों का गठन किया है। जानकारी के मुताबिक, पूरी जांच की निगरानी अपर निदेशक स्तर के अधिकारी करेंगे. उन्होंने बताया कि प्रत्येक टीम में सात सदस्य होंगे, जिसमें एक उप महानिरीक्षक और तीन पुलिस अधीक्षक शामिल होंगे।
पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के दौरान महिलाओं के खिलाफ कथित अपराधों और हत्याओं की सीबीआई जांच के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सीबीआई ने यह कदम उठाया है। गौरतलब है कि गुरुवार को विधानसभा चुनाव के बाद कथित हिंसा की घटनाओं की स्वतंत्र जांच की मांग वाली जनहित याचिकाओं पर सर्वसम्मति से फैसला सुनाया गया. पांच न्यायाधीशों की पीठ ने अन्य सभी मामलों की जांच के लिए एक ‘एसआईटी’ के गठन का भी आदेश दिया।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने चुनाव बाद हिंसा मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया है। हालांकि ममता सरकार इस फैसले से खुश नहीं है. ममता सरकार ने कहा है कि वह इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी. बीजेपी को अब हाईकोर्ट के इस फैसले पर हमला करने का मौका मिल गया है और उसने कहा है कि इस फैसले ने सरकार की पोल खोल दी है. ममता बनर्जी के करीबी टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा कि मैं इस फैसले से नाखुश हूं. अगर सीबीआई हर कानून और व्यवस्था के मामले में हस्तक्षेप करती है, जो पूरी तरह से राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, तो यह राज्य के अधिकार का उल्लंघन है। मुझे यकीन है कि राज्य सरकार स्थिति को समझेगी और जरूरत पडऩे पर सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का फैसला करेगी।