थाने पहुंचा विपक्षी गठबंधन का नाम ‘इंडिया’ रखने का मामला, 26 दलों के खिलाफ शिकायत दर्ज

नई दिल्ली। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडियन नेशनल डिवेलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस रखा है। इसकी टैगलाइन जीतेगा भारत रखी गई है। वहीं, इंडिया नाम रखने का मामला अब तूल पकड़ रहा है, जिसको लेकर आपत्ति जताई जा रही है। इस दौरान दिल्ली के बाराखंबा पुलिस स्टेशन में इंडिया नाम को लेकर शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। जिसमें कहा गया है कि इंडिया नाम रखना प्रतीक एक्ट का उल्लंघन है। इससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है।
पुलिस थाने में 26 राजनीतिक दलों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले शख्स का नाम अवनीश मिश्रा है, जिसकी उम्र 26 साल है। नई दिल्ली के रहने वाले अवनीश की शिकायत के मुताबिक, चुनाव के लिए देश के नाम का इस्तेमाल गलत है। 26 राजनीतिक दलों ने देश के नाम का गलत इस्तेमाल किया है। इस शिकायत में सभी 26 विपक्षी दलों के नाम लिखे गए हैं, जो बेंगलुरु में हुई मीटिंग में शामिल थे। वहीं, नियमों का हवाले देते हुए शिकायत में लिखा गया है कि प्रतीक और नाम एक्ट (श्वद्वड्ढद्यद्गद्वह्य ड्डठ्ठस्र हृड्डद्वद्गह्य ्रष्ह्ल) के सेक्शन 3 के तहत कुछ नामों का इस्तेमाल वर्जित है। शिकायत में प्वाइंट 6 का भी जिक्र है। इसके मुताबिक, किसी भी शख्य द्वारा यूनियन ऑफ इंडिया और इंडिया नाम का इस्तेमाल वर्जित है।
शिकायत में आगे लिखा है कि गठबंधन का नाम ढ्ढहृष्ठढ्ढ्र रखकर 26 पार्टियों ने प्रतीक और नाम एक्ट के सेक्शन 3 का उल्लंघन किया है। इसलिए उनको एक्ट के सेक्शन 5 के तहत सजा होनी चाहिए। इसमें दोषी पाए जाने पर 500 रुपये का जुर्मना लग सकता है।
प्रतीक एक्ट को ‘प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग के निवारण) अधिनियम कहा जाता है। नियम के मुताबिक, यह निशानों और नामों के आधिकारिक उपयोग को नियंत्रित करता है ताकि उनके अनुचित उपयोग से बचा जा सके और राष्ट्रीय प्रतीकों की सुरक्षा कर सके। इस एक्ट के तहत राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय मान, राष्ट्रीय निशान और राष्ट्रीय भाषा जैसे कुछ विशेष प्रतीकों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है।

 

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