सुपरटेक के चेयरमैन समेत अन्य पर मुकदमा चलाने के पर्याप्त साक्ष्य: पटियाला हाउस कोर्ट

दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुपरटेक के चेयरमैन आरके अरोड़ा सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने के पर्याप्त साक्ष्य है। कोर्ट ने मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुपरटेक के चेयरमैन और प्रमोटर आरके अरोड़ा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दायर चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया। कोर्ट ने अरोड़ा की ओर से दायर डिफॉल्ट जमानत याचिका पर ईडी से भी जवाब मांगा है। पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जंगाला ने आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए 30 अक्टूबर को आरके अरोड़ा की उपस्थिति के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया। इस बीच, अदालत ने आरोपपत्र में नामित सभी आरोपियों और फर्मों को उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से समन भी जारी किया। ईडी के विशेष लोक अभियोजक नवीन कुमार मटका, मनीष जैन और मोहम्मद फैजान अदालत के समक्ष मामले में पेश हुए।
हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुपरटेक के चेयरमैन आरके अरोड़ा के खिलाफ अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) दायर की है। अरोड़ा को 27 जून को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था। पिछले हफ्ते, दिल्ली उच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी के आधार को चुनौती देने वाली अरोड़ा की याचिका खारिज कर दी थी। 670 खरीदारों को धोखा देने का आरोप : इससे पहले ईडी ने अदालत को अवगत कराया कि आर्थिक अपराध शाखा द्वारा 26 एफआईआर दर्ज की गई थीं। हरियाणा पुलिस और यूपी पुलिस ने सुपरटेक लिमिटेड और उसकी समूह कंपनियों के खिलाफ धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 406 (आपराधिक विश्वासघात), 420 (धोखाधड़ी), 467/471 आईपीसी के तहत कम से कम 670 घर खरीदारों को 164 करोड़ रुपये का धोखा देने का आरोप लगाया है।

 

Related Articles

Back to top button