संपादक प्रबीर पुरकायस्थ, एचआर हेड की याचिका पर दिल्ली पुलिस को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज़क्लिक के संस्थापक और संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती द्वारा यूएपीए मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा। कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को करने पर सहमत हुआ। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों को कोई राहत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने पुरकायस्थ और चक्रवर्ती की ओर सेपेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और देवदत्त कामत से कहा कि उसे याचिकाओं को ध्यानपूर्वक पढऩे की जरूरत है। न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि हमें फाइल को पढऩे की जरूरत है।
गौरतलब है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी और उसके बाद की पुलिस हिरासत के खिलाफ उनकी याचिकाएं 13 अक्टूबर को खारिज कर दी थी। दोनों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस ने चीन के समर्थन में प्रचार-प्रसार के लिए कथित तौर पर धन प्राप्त करने के वास्ते दोनों के खिलाफ यूएपीए के तहत मामले दर्ज किए हैं। इससे पहले निचली अदालत ने 10 अक्टूबर को उन्हें दस दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। उनके खिलाफ प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि भारत की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने और देश में असंतोष पैदा करने के लिए समाचार पोर्टल को चीन से बड़ी राशि मिली थी।
प्राथमिकी में यह भी आरोप लगाया गया है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान चुनावी प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाने के लिए पुरकायस्थ ने ‘पीपुल्स अलायंस फॉर डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज़्म’ (पीएडीएस) समूह के साथ मिलकर साजिश रची थी।

 

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