4PM न्यूज़ नेटवर्क: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में कांग्रेस नेता को शुक्रवार (7 जून, 2024) को बड़ी राहत मिली है। जानकारी के मुताबिक बेंगलुरू की एक विशेष अदालत ने कर्नाटक BJP के दर्ज कराए गए मानहानि के केस में राहुल गांधी को जमानत दे दी है। आपको बता दें कि कोर्ट ने राहुल गांधी को ये राहत व्यक्तिगत रूप से पेश होने के दौरान दी है। दरअसल, भाजपा की कर्नाटक इकाई द्वारा मुख्यधारा के समाचार पत्रों में ‘अपमानजनक’ विज्ञापन जारी करने के मामले में कांग्रेस नेता को कोर्ट ने जमानत दी है। और कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को करेगा।
जानिए पूरा मामला
कांग्रेस नेता पर आरोप है कि उन्होंने कहा था कि पिछली भाजपा सरकार परियोजनाओं में 40 प्रतिशत कमीशन लेती है। इसको लेकर विज्ञापन प्रकाशित कर दुष्प्रचार किया था और साथ ही केशव प्रसाद ने दलील दी कि पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव के दौरान सिद्दारमैया और शिवकुमार ने लोगों को गुमराह करने के लिए झूठे आरोप लगाए। जिसके लिए उन पर IPC की धारा 500 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे में यह मामला पिछले साल राज्य विधानसभा चुनाव से पहले प्रमुख अखबारों में ‘अपमानजनक’ विज्ञापन जारी करने को लेकर BJP की कर्नाटक इकाई द्वारा दर्ज कराया गया था।
भाजपा सरकार पर 2019 से 2023 तक शासन के दौरान बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार में लिप्त रहने का आरोप लगाया गया था। अदालत ने एक जून को मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डी के शिवकुमार को इस मामले में जमानत दी थी, वह अदालत के समक्ष पेश हुए थे। न्यायाधीश के एन शिवकुमार ने राहुल गांधी को 7 जून को निश्चित रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था।
आपको बता दें कि BJP ने इस मामले को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले में कोर्ट ने 1 जून को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को जमानत दी थी और वह अदालत के समक्ष पेश हुए थे। जस्टिस केएन शिवकुमार ने राहुल गांधी को 7 जून को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था। इस दौरान कर्नाटक BJP के दर्ज कराए गए मानहानि के केस में राहुल गांधी को जमानत दे दी है।