अखिलेश ने आजम खान को सम्मेलन में आने का दिया न्योता!

लखनऊ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव शुक्रवार को आजम खान का हाल जानने दिल्ली पहुंचे। आजम पिछले 3 दिन से गंगा राम अस्पताल में भर्ती थे। आज वह डिस्चार्ज होकर यूपी सदन दिल्ली के सरकारी आवास पहुंच गए। उनकी इस मुलाकात के अब कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक मुलाकात के दौरान अखिलेश ने आजम खान को 28 सितंबर को राज्य और 29 सितंबर को राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए निमंत्रण भी दिया है। उम्मीद जताई जा रही है कि मुलायम सिंह यादव सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं। वहीं इस अधिवेशन में अखिलेश दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाएंगे। पिछली बार 2017 में अधिवेशन में अखिलेश को पहली बार पार्टी की कमान सौंपी गई थी। जून में राष्टï्रपति चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्टï्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधायकों की बैठक बुलाई थी लेकिन बैठक में रामपुर सदर से विधायक आजम खान नहीं पहुंचे थे। इससे पहले योगी सरकार बनने के बाद 23 मई से पहला विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले योगी सरकार को घेरने के लिए सपा ने विधानमंडल दल की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में भी सपा विधायक आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम शामिल नहीं हुए थे। ऐसे में अखिलेश की आजम खान के साथ मुलाकात को अहम माना जा रहा है।

बीजेपी के कारनामों पर सम्मेलनों में होगी चर्चा
अखिलेश यादव ने सम्मेलनों की घोषणा करते हुए कहा था कि जिस तरह से बीजेपी ने राजनीतिक एवं आर्थिक संकट पैदा किया है और लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया है। इन सम्मेलनों में राज्य एवं राष्टï्रीय स्तर लोकतांत्रिक संस्थाओं को बीजेपी द्वारा कमजोर किए जाने, अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट, राजनीतिक दल-बदल को बढ़ावा देने और सामाजिक सद्भाव को खतरे में डालने पर भी विशेष चर्चा होगी। इसके अलावा यूपी में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति, शिक्षा-स्वास्थ्य क्षेत्र की बदहाली, बढ़ते भ्रष्टाचार और किसानों-नौजवानों के साथ धोखा आदि मसलों पर राजनीतिक-आर्थिक प्रस्तावों के जरिये प्रकाश डाला जाएगा।

यूपी सरकार बताए, प्रेस मान्यता समिति गठित हुई या नहीं : हाईकोर्ट

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि चार जुलाई 2008 के शासनादेश के तहत यूपी प्रेस मान्यता समिति का गठन हुआ है या नहीं। कोर्ट ने 30 सितंबर तक जानकारी मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने ऑल इंडिया प्रेस रिपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष आचार्य श्रीकांत टीएस व अन्य की याचिका पर दिया है। मामले में प्रेस मान्यता समिति के गठन के लिए विज्ञापन निकाला गया था। प्रदेश के तमाम संगठनों के साथ ऑल इंडिया प्रेस रिपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन ने भी आवेदन किया है। किन्तु कोई कार्यवाही आगे न बढ़ते देख एसोसिएशन ने फरवरी 2022 में एक याचिका दाखिल की, जिसमें कोर्ट ने सरकार से मान्यता समिति के गठन के लिए जवाब मांगा। निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की तरफ से बताया गया था कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव के कारण आचार संहिता लागू है।

बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा को कोर्ट से राहत

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भाजपा सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी को 14 साल पहले दर्ज हुई प्राथमिकी के मामले में राहत दी है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार एवं न्यायमूर्ति सैयद वैज मियां की खंडपीठ ने डॉ. जोशी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। सांसद के खिलाफ 2008 में तत्कालीन तहसीलदार विजय शंकर मिश्र ने सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। उन पर आरोप लगाया था कि उन्होंने बतौर महापौर अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया। उन्होंने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर फतेहपुर बिछुआ स्थित प्लॉट संख्या 408 की भूमि को खुर्द बुर्द कर दिया। डॉ. रीता बहुगुणा जोशी की ओर से तर्क दिया गया कि प्राथमिकी दुर्भावना से प्रेरित थी। मामले में सीबीआई ने जांच की थी। सीबीआई जांच के संबंध में एफआईआर दर्ज कराई गई थी और विवेचना के बाद आरोप पत्र भी दाखिल किया गया था।

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