अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, 2 जून को करना होगा सरेंडर!
दिल्ली की आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है।
4PM न्यूज़ नेटवर्क: दिल्ली की आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत को 7 दिन के लिए बढ़ाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अब केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा। आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में CM केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। दरअसल, केजरीवाल ने ED की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस याचिका पर SC ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। उस दौरान कोर्ट ने केजरीवाल को चुनाव में प्रचार के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत दी थी।
जानिए क्या है पूरा मामला?
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि उनकी अंतरिम जमानत को बढ़ाने वाली याचिका पर तत्काल रूप से सुनवाई की जाए। दरअसल, केजरीवाल ने कोर्ट से मेडिकल जांच के लिए अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन और बढ़ाने की मांग की थी। ऐसे में केजरीवाल की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस जेके माहेश्वरी और केवी विश्वनाथन की वेकेशन बेंच से तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया था।
आपको बता दें कि अपनी याचिका में केजरीवाल ने कहा था कि गिरफ्तारी के बाद उनका 7 किलो वजन घटा है। और कीटोन लेवल भी बढ़ा है। ऐसे में ये लक्षण किसी गंभीर बीमारी के हो सकते हैं। मैक्स के डॉक्टरों ने जांच की है। अभी PET-CT स्कैन और कई टेस्ट करवाने की जरूरत है। ऐसे में उन्हें इन जांच के लिए 7 दिन की मोहलत दी जाए।
- केजरीवाल की ओर से इस याचिका पर तुरंत सुनवाई की मांग की गई थी।
- हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन बेंच ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया था।
- केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि वह सुनवाई का अनुरोध चीफ जस्टिस से करें।
सिंघवी ने दिए जवाब
सूत्रों के मुताबिक सिंघवी की ओर से जवाब दिया गया था कि डॉक्टर ने उन्हें टेस्ट कराने के लिए कहा है। जस्टिस माहेश्वरी ने कहा कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। आप चीफ जस्टिस के सामने मामला रखिए। वही सुनवाई के लिए लिस्ट करने को लेकर फैसला लेंगे। सिंघवी ने फिर कहा, “इसकी तत्काल जरूरत है क्योंकि 20 दिन की अंतरिम जमानत खत्म हो रही है और मेडिकल टेस्ट करवाना भी बेहद जरुरी है। मैं सिर्फ अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की ही मांग कर रहा हूं।”
महत्वपूर्ण बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने इस याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया है।
- केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा गया है।
- उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नियमित जमानत के लिए निचली अदालत जाने की छूट दी थी।
- इस कारणवश आवेदन पर सुनवाई नहीं हो सकती।