हेट स्पीच मामले में आजम खान दोषी करार, सजा पर थोड़ी देर में फैसला

रामपुर। हेट स्पीच मामले में समाजवादी पार्दी के नेता आज़म खान को दोषी करार दे दिए गए हैं। रामपुर की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। साल 2019 में सपा नेता आज़म खान के खिलाफ भडक़ाऊ भाषण देने का मुकदमा रामपुर के थाना शहज़ादनगर में दर्ज हुआ था।आज़म पर लोकसभा चुनाव के दौरान भडक़ाऊ भाषण देने का आरोप था, तब आज़म खान सपा-बसपा के गठबंधन से लोकसभा प्रत्याशी थे।
चुनाव प्रचार के दौरान आजम खां ने अपने एक जनसभा में मुख्यमंत्री और तत्कालीन जिलाधिकारी समेत कई अफसरों के खिलाफ बयान दिया था। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसके बाद वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए एडीओ पंचायत अनिल चौहान ने थाना शहजाद नगर में सपा नेता के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस अफसरों ने इस मामले की जांच की और आजम के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
हालांकि, बाद में इस मामले में आजम को कोर्ट से जमानत मिल गई थी। इस मामले में कोर्ट में दोनों पक्षों की ओर से अपनी सारी दलीलें पेश की जा चुकी थीं, बस फैसला आना बाकी था। इसके लिए आज यानि15 जुलाई की तिथि कोर्ट ने तय की थी। इससे पहले साल 2022 में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने हीआजम को तीन साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।
इससे पहले इसी साल आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम की भी विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई थी। रामपुर की स्वार टांडा विधानसभा सीट से अब्दुल्ला आजम ने विधायक का चुनाव जीता था।

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