आजम खां की आज एमपी-एमएलए कोर्ट में पेशी

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को सीतापुर जिला जेल से रामपुर ले जाया गया है। आज रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में उनकी पेशी है। पड़ोसी से मारपीट के मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान की रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होनी है। इस मामले में आज फैसले की तारीख है। अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा आजम खान, अब्दुल्ला आजम और आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा को सात साल की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद तीनों को जेल भेज दिया गया था। तजीन फातिमा रामपुर की जिला जेल में ही बंद हैं, जबकि सुरक्षा कारणों से आजम खान सीतापुर और अब्दुल्ला आजम को हरदोई जेल शिफ्ट किया गया था, वे वहीं बंद हैं। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने पड़ोसी पर जानलेवा हमले के मामले में कोर्ट में फैसले की तारीख है। इसमें आजम खान के अलावा अब्दुल्ला आजम को भी तलब किया गया है। हरदोई और सीतापुर जेल को कोर्ट के आदेश से अवगत करा दिया गया था। आज कड़ी सुरक्षा के बीच दोनों को रामपुर कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस मामले में अभियोजन की बहस के बाद बचाव पक्ष की बहस भी पूरी हो गई थी। कोर्ट ने आर्डर के लिए फाइल लगा दी थी। इसके लिए 23 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की गई थी। जेल रोड टंकी नंबर पांच के निवासी मोहम्मद अहमद ने 18 अगस्त 2019 में गंज थाने में एक मुकदमा दर्ज कराया था। उनका आरोप है कि सपा नेता आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, उनके भाई शरीफ अहमद और भतीजे बिलाल अहमद ने उन पर जानलेवा हमला किया साथ ही रंगदारी भी मांगी। इस मामले में पुलिस ने मामले की तफ्तीश करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। इस मुकदमे की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट (सेशन ट्रायल) में चल रही है। कोर्ट में अभियोजन की ओर से वादी सहित नौ गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। एडीजीसी सीमा राणा ने बताया कि इस केस में अभियोजन और बचाव दोनों ही पक्षों की बहस पूरी हो गई थी। केस आर्डर पर लगा था। आज इस पर फैसले की तारीख है। उधर, अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में लोअर कोर्ट से सपा नेता आजम खां, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और पुत्र अब्दुल्ला आजम को सुनाई गई सात-सात साल की सजा के खिलाफ अपील पर भी बहस पूरी हो चुकी है। यह पत्रावली भी आदेश पर है। आज इस पर भी फैसला आ सकता है। रामपुर की एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट शोभित बंसल ने 18 अक्तूबर को अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान, उनकी पत्नी तजीन और बेटे अब्दुल्ला को दोषी करार देते हुए सात-सात साल की कैद की सजा सुनाई थी। डीजीसी अमित कुमार सक्सेना ने बताया कि शनिवार को अपील पर फैसला आएगा

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