BJP सांसद बृजभूषण को बड़ा झटका, महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में आरोप तय

महिला पहलवानों से कथित यौन शोषण के मामले में कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को राऊज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है।

4PM न्यूज़ नेटवर्क: महिला पहलवानों से कथित यौन शोषण के मामले में कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को राऊज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने कहा कि बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के पर्याप्त सबूत हैं। बता दें कि राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण के सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ भी आरोप तय करने का आदेश दिया है।

जानकारी के अनुसार राउज एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने आदेश पारित किया है। बृजभूषण के खिलाफ धारा 354 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), 354-ए (यौन उत्पीड़न) और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया गया है। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि विनोद तोमर के खिलाफ 506(1) के खिलाफ आरोप तय करने के सबूत हैं।

महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में आरोप तय

आपको बता दें कि 21 मई को अगली सुनवाई होगी। जिसमें 2 बजे आरोपियों को आकर साइन करने होंगे। अदालत ने बृजभूषण को छठी पहलवान की ओर से लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया है लेकिन पांच महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की अदालत ने बीजेपी नेता बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय किए हैं।

दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ मामले में 15 जून, 2023 को धारा 354 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), 354-ए (यौन उत्पीड़न) 354-डी (पीछा करना), और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था। रिपोर्ट्स के अनुसार शिकायतकर्ताओं ने पहले बृजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

दरअसल, दिल्ली पुलिस द्वारा महिला पहलवानों के आरोपों की जांच की गई थी जिसके बाद बृजभूषण शरण के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई थी। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के आधार पर आरोप तय करने को लेकर कोर्ट ने पिछले 26 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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