ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
प्रयागराज। ज्ञानवापी परिसर के स्वामित्व विवाद को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला आया है। यह मंदिर समर्थकों के पक्ष में है। हाईकोर्ट ने सिविल वाद को पोषणीय माना है और कहा है कि प्लेसेस आफ वर्शिप एक्ट 1991 से सिविल वाद बाधित नहीं है। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ बहुप्रतीक्षित प्रकरण में सुनवाई की गई।
कोर्ट ने अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी व सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं और सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के साथ ही सर्वे जारी रखने की छूट दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला ज्ञानवापी स्थित स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर नाम मंदिर के जीर्णोद्धार का मार्ग प्रशस्त करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) के सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ज्ञानवापी परिसर के स्वामित्व विवाद का हल निकल सकेगा। करोड़ों हिंदुओं की आस्था जीवंत हो उठेगी। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने सिविल वाद की पोषणीयता पर मुस्लिम पक्ष की आपत्ति आधार हीन करार देते हुए कहा कि परिसर का सर्वे कराने के आदेश में कोई कानूनी खामी नहीं है। कोर्ट ने सभी अंतरिम आदेश भी समाप्त कर दिए हैं।

मस्जिद सर्वेक्षण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर से सटे शाही ईदगाह मस्जिद में सर्वेक्षण कराने पर सोमवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। मुस्लिम पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल होने का हवाला दिए जाने की दलील दी गई। हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। अब कोर्ट की तरफ से इस मामले में अपना फैसला सुनाया जाएगा, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।
हाईकोर्ट के मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वे और इस सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किए जाने की संभावना जताई जा रही थी। इसके साथ ही विवादित परिसर के सर्वे की प्रक्रिया क्या होगी, सर्वे कब तक शुरू किया जाएगा इस पर भी कोर्ट के निर्णय की बात कही जा रही थी।
15 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के उस मौखिक अनुरोध पर विचार करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया जिसमें मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि से सटे शाही ईदगाह मस्जिद के परिसर का सर्वेक्षण कराने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने का आग्रह किया गया था। न्यायालय ने हालांकि उनसे संबंधित फैसले को अपील के माध्यम से चुनौती देने को कहा।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटी शाही ईदगाह मस्जिद के परिसर का सर्वेक्षण करने के लिए अदालत की निगरानी में अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त करने की मांग करने वाली याचिका बृहस्पतिवार को स्वीकार कर ली। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि आयोग गठित करने के लिए वादी की याचिका स्वीकार की जाती है। जहां तक इस आयोग के तौर तरीकों और प्रारूप का संबंध है, इस अदालत को यह उचित प्रतीत होता है कि इस उद्देश्य के लिए पक्षकारों के वकीलों को सुना जाए।

महुआ मोइत्रा के बंगला खाली करने के मामले में सुनवाई चार जनवरी तक टली

 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। कैश फॉर क्वेश्चन मामले में संसद की सदस्यता से निष्कासित टीएमसी नेता महुआ मोईत्रा द्वारा सरकारी बंगला खाली कराने के दिए नोटिस को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई 4 जनवरी तक टल गई है। महुआ मोइत्रा को हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि महुआ मोइत्रा की निष्कासन के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। ऐसे मे हाईकोर्ट इसपर फिलहाल सुनवाई नहीं कर सकता। महुआ ने बंगला खाली कराने के नोटिस पर रोक लगाने की मांग की है। 11 दिसंबर को संपदा विभाग ने बंगला खाली करने का नोटिस दिया है। लोकसभा से निष्कासन के बाद टीएमसी की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा को संपदा निदेशालय ने 7 फरवरी तक अपना सरकारी आवास खाली करने का आदेश दिया था। इस याचिका में सांसद ने आग्रह किया है कि संपदा निदेशालय के 11 दिसंबर के आदेश को रद्द कर दिया जाए या मोइत्रा को 2024 लोकसभा के नतीजे आने तक वैकल्पिक रूप से आवास पर कब्जा बनाए रखने की अनुमति दी जाए।

फिर भडक़ी मणिपुर में हिंसा धारा 144 लागू

सुरक्षा बलों ने संभाले हालात, 18 फरवरी तक लागू रहेगी निषेधाज्ञा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
इंफाल। आदिवासी बहुल जिले में छिटपुट हिंसा की ताजा रिपोर्ट के बाद मणिपुर सरकार ने मंगलवार को चुराचांदपुर जिले में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत दो महीने के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी। 18 दिसंबर से धारा 144 लागू कर दी गई है और 18 फरवरी 2024 तक जारी रहेगी। चुराचांदपुर मणिपुर का वो इलाका है जहां हिंसा की सबसे खतरनाक दृश्य देखे गये। मणिपुर के बारे में भले ही खबरें कम आती है लेकिन वहां के हालात ठीक नहीं है लगभग 8-9 महीनों से मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है।
ताजा अपडेट में आदिवासी बहुल जिले में छिटपुट हिंसा की ताजा रिपोर्ट के बाद मणिपुर सरकार ने मंगलवार को चुराचांदपुर जिले में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत दो महीने के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी। 18 दिसंबर से धारा 144 लागू कर दी गई है और 18 फरवरी 2024 तक जारी रहेगी।

जनजातीय लोगों को सामूहिक रूप से दफनाने पर हुआ बवाल

निषेधाज्ञा के आदेश एक जनजातीय निकाय की उस घोषणा के बाद आए हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि वे मंगलवार को जातीय संघर्ष के दौरान मारे गए जनजातीय लोगों को सामूहिक रूप से दफनाएंगे। चुराचांदपुर स्थित एक प्रभावशाली आदिवासी निकाय, इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम (आईटीएफएल) ने राज्य में जातीय संघर्ष के दौरान मारे गए 60 से अधिक लोगों को सामूहिक रूप से दफनाने की घोषणा की। हिंसा में मारे गए 64 लोगों के शव गुरुवार को उनके परिवारों को सौंप दिए गए। मई की शुरुआत से ही शवों को सरकारी मुर्दाघरों में रखा गया था।

 नड्डा से शिवराज ने की मुलाकात

नई दिल्ली (4पीएम न्यूज़ नेटवर्क)। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे। नड्डा के साथ उनकी इस मुलाकात के कई बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। चौहान ने पहले भाजपा प्रमुख के साथ अपनी निर्धारित बैठक की पुष्टि की थी लेकिन एजेंडे का खुलासा करने से परहेज किया था।

नशे में धुत कार चालक ने छह लोगों को कुचला, 3 की गई जान

मुंबई के पास कल्याण-बदलापुर हाईवे पर हादसा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
मुंबई। कल्याण-बदलापुर राज्य राजमार्ग पर शांति नगर इलाके में सडक़ हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 घायल हुए हैं। पुलिस के अनुसार, कार चालक नशे में था। उसने एक ऑटो रिक्शा और दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी। रिक्शे में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, सोमवार सुबह करीब 5 बजे एक तेज रफ्तार कार उल्हासनगर के शांतिनगर इलाके से अंबरनाथ की ओर आ रही थी।
कार ने सडक़ के किनारे खड़े एक रिक्शा और दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी। हादसे में सोमुदीप जाना, अंजलि जाना और शुभम चव्हाण की मौत हो गई है। घटना की जानकारी मिलते ही सेंट्रल पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपी लवेश रमानी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को कार से शराब की बोतलें, प्लास्टिक की छोटी थैली मिली है, जिसमें सफेद रंग कुछ पाउडर है। आरोपी किसी पार्टी से लौट रहा था। सूत्रों का कहना है कि आरोपी करोड़पति परिवार से संबंध रखता है और उसे बचाने के लिए कई प्रतिष्ठित लोग पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते दिखाई दिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

चीन में भूकंप से 116 की मौत ढेर हो गईं ऊंची-ऊंची इमारतें

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
बीजिंग। चीन में देर रात आए भूकंप में अब तक 116 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। वहीं, 400 से ज्यादा घायल हुए हैं। 6.1 तीव्रता का यह भूकंप गांसू और किंघई प्रांत में सोमवार देर रात आया। भूकंप का केंद्र गांसु के लिंक्सिया हुई में साला काउंटी में जमीन के 10 किलोमीटर नीचे रहा। प्रांत में ऊंची-ऊंची इमारतों के लिए कितना घातक साबित हुआ, इसका नजारा चीन से आई तस्वीरों और वीडियो में साफ देखा जा सकता है।
चीन की आपात सेवाओं को भूकंप के ठीक बाद मलबे में तब्दील हुई कई इमारतों से लोगों को सही-सलामत निकालने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी सरकार और प्रशासन के सभी अंगों से ऑल आउट ऑपरेशन चलाने को कहा है। चीन की स्थानीय मीडिया की तरफ से गांसू प्रांत में आए इस भूकंप के वीडियो और इसके असर से जुड़ी तस्वीरें साझा की गई हैं। इसके अलावा कुछ लोगों ने भी भयावह मंजर को बयां किया है। इनमें से एक वीडियो जो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हुआ है, उसमें ऊंची इमारत में बने एक कमरे को बुरी तरह कांपते देखा जा सकता है। इस दौरान कमरे से सामान और प्लास्टर को टूटकर नीचे गिरते भी देखा गया।

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