सीओ जियाउल उल हक की पीट-पीटकर हत्या मामले में आया बड़ा फैसला, 10 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा
लखनऊ। जिया उल हक हत्याकांड में सजा का ऐलान कर दिया गया है। सभी 10 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। लखनऊ की सीबीआई अदालत ने दोषियों की सजा का ऐलान किया। 2 मार्च 2013 को सीओ कुंडा जिया उल हक की हत्या हुई थी। उन्हें लाठी, डंडों से पीटकर और गोली से मारकर हत्या हुई थी। फूंलचंद यादव, पवन यादव, बलजीत यादव, घनश्याम, सरोज, रामलखन गौतम, छोटेलाल यादव समेत सभी दोषियों को उम्रकैद की सजा हुई है। सीबीआई की तरफ से 10 लोगों को इस केस में आरोपी बनाया गया था। इसके साथ ही कोर्ट की तरफ से सभी दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया है। ये भी कहा गया है कि जुर्माने की 50 प्रतिशत राशि जिया उल हक की पत्नी को दिया जाए। इसके साथ ही इस मामले में पहले ही ग्राम प्रधान गुलशन यादव और राजा भैया को पहले ही क्लिन चिट मिल चुकी थी।
2 मार्च, 2013 की रात को वह बालीपुर पहुंचे जहां ग्राम प्रधान नन्हे सिंह यादव की हत्या के बाद उनके कई समर्थक हथियारों के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। हत्या की वजह कुछ दुकानों के मालिकाना हक को लेकर विवाद था. कामता पटेल को मुख्य संदिग्ध माना जा रहा था और यादव के समर्थकों ने उसके घर की घेराबंदी कर दी थी। तनाव को भांपते हुए डीएसपी ने वैकल्पिक रास्ते से गांव तक पहुंचने का ध्यान रखा। जैसे ही वह पटेल के घर की ओर बढ़ा, उसे भीड़ ने घेर लिया और पीट-पीट कर मार डाला। उसे लाठी-डंडे से पीटा और तीन गोली मारी।
जबकि उसके साथ आए तीन पुलिसकर्मी भाग गए, जिस बैकअप के लिए बुलाया गया था वह समय पर नहीं पहुंचा। आक्रोश में नन्हे के भाई सुरेश की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद सिपाही की पत्नी परवीन आजाद ने तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रघुराज प्रताप सिंह पर हत्या में हाथ होने का आरोप लगाया था। पटेल और यादव दोनों सिंह के समर्थक थे। सिंह ने तब कहा था कि यह आरोप एक आहत विधवा की स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी और उन्होंने कई मौकों पर दोनों के बीच विवादों को सुलझाने की कोशिश की थी। जबकि सिंह का नाम आजाद द्वारा दायर पहली एफआईआर में था, लेकिन सीबीआई को उनके खिलाफ सबूत नहीं मिला। सीबीआई ने इस मामले के पीछे संभावित बड़ी साजिश का भी संकेत दिया था।