संभल जामा मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ‘निचली अदालत कोई एक्शन ना ले’
4PM न्यूज़ नेटवर्क: उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर शुक्रवार (29 नवंबर) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाते हुए याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा है। मामले में कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला आने तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। दरअसल, मस्जिद कमेटी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी। वहीं इस मामले में CJI जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने मामले की सुनवाई की। मुस्लिम पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में वकील हुजैफा अहमदी ने मस्जिद सर्वे को लेकर सवाल उठाए। मस्जिद कमेटी की तरफ से निचली अदालत के सर्वे के आदेश को चुनौती दी गई। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर निर्देश जारी कर दिए हैं।
सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही SC ने निचली अदालत की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी से अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।
महत्वपूर्ण बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट को सीलबंद करने का आदेश दिया है।
- अब सर्वे रिपोर्ट सीलबंद ही निचली अदालत में पेश की जाएगी।
- SC ने मुस्लिम पक्ष से पूछा है कि वह सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए?
- सुनवाई के दौरान CJI ने जिला प्रशासन से कहा कि जिला प्रशासन सौहार्द्र बना कर रखे।