UP में 27 हजार पदों पर शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी खबर, हाई कोर्ट का आदेश बरकरार

4PM न्यूज़ नेटवर्क: उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर रविवार (8 दिसंबर) को नया अपडेट सामने आया है। यूपी में शिक्षक भर्ती में खाली रह गए 27 हजार से ज्यादा सीटों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। सूत्रों के अनुसार बेसिक शिक्षा की 68,500 पदों की सहायक शिक्षक भर्ती में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने यथावत रखा है। इस मामले में हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि रिक्त सीटों पर राज्य सरकार भर्ती करे। दरअसल, कुछ अभ्यर्थी इस मामले में कटऑफ मार्क्स कम करके खाली पदों पर चयन किए जाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे।उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। ऐसे में अब बेसिक शिक्षा विभाग भर्ती प्रक्रिया को आगे हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार बढ़ेगी।

जानिए पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में सहायक अध्यापक पदों पर समायोजित किए गए शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द कर दिया था। इसके साथ ही कोर्ट के इस फैसले के बाद करीब 1.37 लाख शिक्षकों के पद रिक्त हो गए थे।

इसके बाद फिर उत्तर सरकार की तरफ से दो चरणों में बहाली निकाली गई थी। एक चरण में 68,500 और 69 हजार पदों पर शिक्षकों की भर्ती निकाली गई थी और इसकी परीक्षा कराई गई थी। इसका रिजल्ट घोषित किया गया तो अनारक्षित वर्ग के लिए 45 फीसदी, जबकि ओबीसी और अन्य वर्ग का कटऑफ 40 फीसदी निर्धारित किया गया था। लेकिन योग्य अभ्यर्थी न मिलने से 27 हजार से ज्यादा पद रिक्त रह गए थे। इस मामले में अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इसे लेकर यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है।

 

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