आजम खान को पत्नी व बेटे समेत इलाहाबाद HC से बड़ी राहत, इस मामले में मिली जमानत
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान एंड फैमिली को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
4PM न्यूज़ नेटवर्क: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान एंड फैमिली को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सपा नेता आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। बेटे के फर्जी प्रमाण पत्र मामले में हाईकोर्ट से राहत मिली है। इसके साथ ही हाइकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के सजा के फ़ैसले पर भी रोक लगा दी है। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने तीनों को 7 साल की सजा सुनाई थी।
आपको बता दें कि पिछले साल फेक बर्थ सर्टिफिकेट केस में सपा नेता आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी करार देते हुए 7-7 साल की सजा सुनाई गई थी। फेक बर्थ सर्टिफिकेट का यह केस साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। उस दौरान अब्दुल्ला आजम ने रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था और जीत भी हासिल की थी। आजम परिवार ने इस केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सजा को चुनौती दी थी। दो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाए जाने और उनका दुरुपयोग किए जाने के मामले में मिली सात सात साल की सजा के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई के क्रम में हाई कोर्ट का फैसला आया है।
महत्वपूर्ण बिंदु
- रामपुर की स्पेशल कोर्ट ने 18 अक्टूबर 2023 को तीनों को सात-सात साल की सजा सुनाई थी।
- रामपुर की कोर्ट ने 50-50 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया था।
- जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया।
- तीनों याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने 14 मई को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था।
- एडवोकेट जनरल अजय मिश्र, एएजी पीसी श्रीवास्तव, शासकीय अधिवक्ता एके संड और एजीए जेके उपाध्याय ने सरकार की ओर से पक्ष रखा था।