बिलकिस बानो को मिली सुप्रीम कोर्ट से निराशा
Bilkis Bano got disappointment from the Supreme Court
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की गुहार लगाई थी जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल बिलकिस बानो ने 2002 में उसके साथ गैंगरेप और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या के 11 आरोपियों की रिहाई के फैसले को चुनौती दी थी। बता दें इस वर्ष 15 अगस्त को गुजरात सरकार ने अपने 1992 के जेल नियमों के तहत 11 दोषियों को समय से पहले रिहाई के लिए अनुमति दी थी। बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि जिस राज्य में अपराध होगा, उसी राज्य में दोषी की आवेदन पर विचार किया जा सकता है। अब क्योंकि बिलकिस बानो वाला मामला गुजरात का था, तो उसको देखते हुए इस मामले में दोषियों को अपनी सजा कम करवानी थी, तो दोषियों ने गुजरात सरकार से अपील की जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद ही रीमिशन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए गुजरात सरकार ने बिलकिस बानो के दोषियों के लिए रिहाई का फैसला सुना दिया। दरअसल रीमिशन पॉलिसी के तहत दोषियों की सजा अवधि को काम किया जा सकता है।