विश्वविद्यालयों में बायोमीट्रिक हाजिरी अनिवार्य
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक और गैरशैक्षणिक काम करने वाले कार्मिकों को लापरवाही भारी पड़ेगी। ये वे कर्मचारी है जो नियत समय में उपस्थित नहीं होते हैं और अपने कार्यालय के दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन नहीं करते हैं। अब ऐसे कर्मचारियों के लिए यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने तकनीकी विकास के साथ-साथ अब विभिन्न कार्यालयों में बायोमीट्रिक अटेन्डेंस की व्यवस्था लागू कर दी गई है और इसी से वेतन भुगतान की व्यवस्था से भी जोड़ दिया गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा इसको लेकर एक आदेश भी जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि जून 2021 में राजभवन में संपन्न हुई विभिन्न समीक्षा बैठकों में तथा समय-समय पर विश्विविद्यालयों की समीक्षा बैठकों और राजभवन में आने वालों से मुलाकात के दौरान यह मामला सामने आया था। जिसमें लोगों ने बताया कि राज्य विश्वविद्यालय के शैक्षणिक व गैरशैक्षणिक कर्मचारी समय से अपने कार्यालय नहीं पहुंचते और अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करते हैं। राज्यपाल ने अपने आदेश में कहा है कि कथित राज्य विश्वविद्यालयों में तो ओवर टाइम देने की बात सामने आई है, जो किसी भी हालत में मान्य नहीं है। राज्यपाल ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि कुछ शैक्षणिक व गैरशैक्षणिक सुबह आ जाते हैं और दोपहर होते ही चले जाते हैं।
पर्याप्त संख्या में बायोमीट्रिक मशीन लगाए
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राज्य के विश्वविद्यालयों को अपने आदेश में निर्देश दिए हैं कि सभी प्रकार के शैक्षणिक व गैरशैक्षणिक कार्मिकों की उपस्थित बायोमीट्रिक प्रणाली से अनिवार्य रूप से दर्ज करायी जाए। इसके लिए विश्वविद्यालय परिसर में पर्याप्त संखया में सार्वजनिक स्थलों पर उपस्थित दर्ज करने के लिए बायोमीट्रिक उपकरण लगाये जाए। राज्यपाल ने निर्देश दिए कि यह व्यवस्था ऐसी बनाई जाए कि सबकी उपस्थित एक केंद्रीकृत सर्वर पर उपलब्ध हो जाए। राज्यपाल ने निर्देश दिए कि सभी शैक्षणिक व गैरशैक्षणिक कार्मिकों का वेतन भी इसी बायोमीट्रिक हाजिरी प्रणाली पर आधारित होगा। इसके लिए बायोमीट्रिक उपस्थित प्रणाली को पे-मास्टर/वेतन भुगतान पद्धित से लिंक कराया जाए। इसके लिए खुले बाजार में बहुत से साफ्टवेयर उपलब्ध है। इसके अलावा इसकी सुरक्षा व रखरखाव का भी विशेष ध्यान रखा जाए।