चुनाव के बीच BJP को ‘सुप्रीम’ से झटका, कहा- ‘आपका प्रतिद्वंदी आपका दुश्मन नहीं’

TMC के खिलाफ विज्ञापन मामले में भाजपा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने भाजपा की याचिका को सुनने से इनकार कर दिया है।

4PM न्यूज़ नेटवर्क: TMC के खिलाफ विज्ञापन मामले में भाजपा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने भाजपा की याचिका को सुनने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया आपका विज्ञापन गलत है। दरअसल, कलकत्ता हाईकोर्ट ने TMC के खिलाफ BJP के विज्ञापन पर रोक लगा दी थी। वहीं HC ने TMC के खिलाफ बीजेपी के विज्ञापन पर 4 जून तक रोक लगा दी थी। इसके बाद बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इस दौरान BJP को तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी से कहा कि आपका प्रतिद्वंदी आपका दुश्मन नहीं है।

आपका प्रतिद्वंदी आपका दुश्मन नहीं: SC

आपको बता दें कि न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की अवकाश पीठ ने फैसला सुनाया कि विज्ञापन “प्रथम दृष्टया आपत्तिजनक” हैं। ऐसे में पीठ ने कहा कि हम कटुता पैदा नहीं करना चाहते। आप हमेशा कह सकते हैं कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन यह नहीं। प्रतिद्वंदी दुश्मन नहीं होता।

इसके साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ वकील पीएस पटवालिया ने कहा कि हमारे विज्ञापन तथ्यों पर आधारित हैं। इस पर जस्टिस माहेश्वरी ने कहा कि कृपया याचिका में संबंधित पेज देखें। आप यहां मुद्दे को बढ़ा-चढ़ाकर बता रहे हैं। हम हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं।  पटवालिया ने कहा कि हमारी तो बात ही नहीं सुनी गई। मेरी दलील सुन लीजिए। इस पर जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि प्रथम दृष्टया आपका विज्ञापन अपमानजनक हैं।

कटुता को बढ़ावा नहीं दे सकते: सुप्रीम कोर्ट

सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम और कटुता को बढ़ावा नहीं दे सकते। बेशक आप खुद को बढ़ावा दे सकते हैं। SC ने कहा कि अगर हाईकोर्ट आपकी बात सुन रहा है तो हमें इसमें क्यों पड़ना चाहिए। इसके जवाब में पटवालिया ने कहा कि ऐसे में अगले मतदान की तिथि एक जून तो बीत जाएगी। कृपया मेरी बात सुनें। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि इस तरह के और विज्ञापन मतदाता को नहीं, बल्कि आपको ही फायदा पहुंचाएंगे।

  • सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की याचिका को सुनने से इनकार कर दिया।
  • कोर्ट ने कहा कि ‘आपका प्रतिद्वंद्वी आपका दुश्मन नहीं’ है।

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