बॉम्बे हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार मामले में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को दी राहत

4PM न्यूज नेटवर्क: महाराष्ट्र के निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार (22 अक्टूबर) को जमानत दे दी है। भ्रष्टाचार मामले में बंबई उच्च न्यायालय ने सचिन वाजे को बड़ी रहत दी है। सूत्रों के मुताबिक न्यायमूर्ति एम.एस.सोनक की अध्यक्षता वाली पीठ ने वाजे को जमानत देते हुए कहा कि इसकी शर्ते केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के मामलों की विशेष अदालत द्वारा तय की जाएगी।

बताया जा रहा है कि भ्रष्टाचार के मामले में जमानत मिलने के बावजूद वाजे की जेल से रिहाई नहीं होगी क्योंकि ‘एंटीलिया’बम धमकी मामले में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) द्वारा दर्ज मामले में वह न्यायिक हिरासत में हैं। इस समय न्यायिक हिरासत के तहत कारावास में बंद वाजे ने जमानत पर रिहा करने का अनुरोध करते हुए कहा कि वह मामले में सरकारी गवाह है और मामले के अन्य आरोपी को जमानत के मद्देनजर समानता के आधार पर उसे भी जमानत दी जानी चाहिए।
दरअसल, अनिल देशमुख पर लगे कथित 100 करोड़ की वसूली मामले में वाजे को गिरफ्तार किया गया था, 100 करोड़ की कथित वसूली मामले में सचिन वाजे को अप्रूवर बनाया गया जिसका कंसेंट एएसजी राजा ठाकरे ने दिया था। इस मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख भी आरोपी हैं। जिन्हें पहले जमानत मिल चुकी है।

 

आपको बता दें कि जस्टिस एमएस सोनक की अध्यक्षता वाली पीठ ने वाजे को जमानत दी है। इसके साथ ही कहा कि जमानत की शर्तें सीबीआई कोर्ट की तरफ से तय की जाएंगी. स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने जून 2022 में वाजे को सरकारी गवाह घोषित किया था। उन्हें मुकेश अंबानी के आवास एंटीलिया के पास विस्फोटकों से भरी गाड़ी मिलने और ठाणे के व्यवसायी मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में कथित भूमिका के लिए मार्च 2021 में गिरफ्तार किया गया था।

 

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