कारोबारी मनीष हत्याकांड: सीबीआई अदालत ने तय किए बर्खास्त पुलिस वालों पर हत्या के आरोप
कानपुर/नई दिल्ली। कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की सितंबर, 2021 में गोरखपुर के होटल में हुई हत्या के मामले में दिल्ली की सीबीआई की विशेष अदालत ने यूपी पुलिस के बर्खास्त एसएचओ जगत नारायण सिंह समेत छह पूर्व पुलिसवालों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। जगत नारायण के खिलाफ हत्या का आरोप तय किया गया है। अदालत ने केस रद करने की आरोपितों की मांग ठुकरा दी।
स्पेशल जज विजय कुमार झा ने अक्षय कुमार मिश्रा, विजय यादव, राहुल दुबे और कमलेश सिंह की अर्जी खारिज करते हुए उनके खिलाफ आरोप तय किए। केस के साक्ष्यों पर गौर करते हुए अदालत ने कहा कि इनमें से कोई भी आरोपित इस स्टेज पर केस से बरी किए जाने का अधिकारी नहीं है। हत्या का आरोप सिर्फ जगत नारायण के खिलाफ तय हुआ। अदालत ने अन्य आरोपित पुलिसकर्मियों की भूमिका के हिसाब से उन पर समान मंशा से गंभीर चोंटें पहुंचाना, सबूत नष्ट करने के आरोप तय किए। आपराधिक साजिश का आरोप छह के छह आरोपियों के खिलाफ तय हुआ है।
सीबीआई की रिपोर्ट में बताया गया है कि पुलिसकर्मियों ने मनीष गुप्ता पर लात से प्रहार किया था। इसके बाद उनका सिर बिस्तर के हेडबोर्ड से टकराया और वह जमीन से गिर पड़े। उनकी नाक से खून बहने लगा। इससे पहले कि उन्हें इलाज के लिए ले जाया जाता, उनकी मौत हो गई। पिछले साल दो नवंबर को सीबीआई ने छह पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था। सभी पर आरोप है कि वे होटल के उस कमरे में जबरन घुस आए थे जहां कारोबारी मनीष गुप्ता अपने दो दोस्तों के साथ ठहरे हुए थे। पुलिसकर्मियों ने तीनों से पहचान पत्र की मांग की जिसको लेकर उनका विवाद हो गया।