उन्नाव रेप केस: सेंगर की सजा सस्पेंड करने को लेकर CBI की SC में चुनौती

उन्नाव रेप केस के दोषी कुलदीप सेंगर की सजा दिल्ली हाईकोर्ट ने सस्पेंड की थी, लेकिन वो अभी भी जेल में हैं.

4पीएम न्यूज नेटवर्क: उन्नाव रेप केस के दोषी कुलदीप सेंगर की सजा दिल्ली हाईकोर्ट ने सस्पेंड की थी, लेकिन वो अभी भी जेल में हैं. CBI ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. CBI का तर्क है कि हाईकोर्ट ने सेंगर को लोकसेवक न मानकर गलती की है.

उन्नाव रेप केस में आरोपी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले दिनों सस्पेंड कर दी थी. हालांकि इसके बाद भी सेंगर जेल से बाहर नहीं आ पाए हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि रेप पीड़ित के पिता की हत्या के मामले में सेंगर उम्रकैद की सजा काट रहे हैं. दूसरी तरफ हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने चुनौती दी है.इसके साथ ही हाईकोर्ट के इस फैसले पर देशभर में कई जगहों पर विरोध देखने को मिला है.

आरोपी कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट के जमानत देने के फैसले के खिलाफ सीबीआई ने याचिका दाखिल की है. इस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई हो रही है. CBI का कहना है कि हाईकोर्ट ने यह कहकर गलती की है कि अपराध के समय विधायक रहा सेंगर लोक सेवक नहीं था. CBI की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्टरूम में मौजूद हैं.

कोर्ट ने कर दी थी सजा सस्पेंड

चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेके माहेश्वरी, जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की तीन सदस्यीय पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है. हाईकोर्ट ने उन्नाव रेप मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे सेंगर की उम्रकैद की सजा 23 दिसंबर को निलंबित कर दी थी.

हाईकोर्ट के फैसले के बाद से ही विरोध हो रहा है. फैसले के दिन ही रेप पीड़ित, उसकी मां और एक्टिविस्ट योगिता भयाना धरना दे रही हैं. सभी प्रदर्शनकारी सुप्रीम कोर्ट से कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत रद्द करने की मांग कर रहे हैं. हाईकोर्ट के बाहर भी महिलाओं ने प्रदर्शन किया है.

हाईकोर्ट ने कहा कि वह पहले ही सात साल पांच महीने जेल में बिता चुका है. सेंगर ने दिसंबर 2019 के निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.सुनवाई से पहले दोषी कुलदीप सिंह सेंगर के वकील शशि त्रिपाठी ने कहा कि हमें न्याय प्रणाली पर भरोसा रखना चाहिए, हमारी न्याय प्रणाली अच्छी है.

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