इनकम टैक्स स्लैब में हुआ बदलाव, जानिए क्या है टैक्स रेट
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए देश का बजट पेश हो चुका है। मोदी सरकार ने 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद पहली बार यूनियन बजट कल पेश...
4PM न्यूज़ नेटवर्क: वित्त वर्ष 2024-25 के लिए देश का बजट पेश हो चुका है। मोदी सरकार ने 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद पहली बार यूनियन बजट कल पेश किया। इस बजट में कई ऐलान किए गए। वहीं सैलरी पाने वालों के लिए आम बजट 2024 कुछ खास खुशियां लेकर नहीं आया है। सरकार ने नए टैक्स रिजीम को लेकर कुछ छूट जरूर दी हैं, जिससे अब टैक्सेबल सैलरी के स्लैब बदल गए हैं। निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट में सैलरीड क्लास को एक छोटी-सी खुशी और मिली है। यह खुशी टैक्स कलेक्शन ऑन सोर्स (Tax collection at source – TCS) से जुड़ी हुई है। ऐसे में हम आपको बताने जा रहें हैं किस इनकम टैक्स स्लैब में आपको सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है?
इनकम टैक्स स्लैब में हुआ बड़ा बदलाव
आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दावा किया है कि इनकम टैक्स में हुए बदलावों से टैक्सपेयर्स को सालाना 17500 रुपये बचाने में मदद मिलेगी। 15 लाख रुपये से ज्यादा कमाने वालों के लिए यह बचत 7500 रुपये की होगी। न्यू टैक्स रिजीम में अब आपको इन स्लैब के हिसाब से इनकम टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा।
- 3 लाख रुपये तक – शून्य
- 3 से 7 लाख रुपये तक – 5 फीसदी (पहले 3-6 लाख रुपये तक था)
- 7 से 10 लाख रुपये तक – 10 फीसदी (पहले 6-9 लाख रुपये तक था)
- 10 से 12 लाख रुपये तक – 15 फीसदी (पहले 9-12 लाख रुपये तक था)
- 12 से 15 लाख रुपये तक – 20 फीसदी (कोई बदलाव नहीं)
- 15 लाख रुपये से ऊपर – 30 फीसदी (कोई बदलाव नहीं)
अब सालाना 7.75 लाख रुपये कमाने वालों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 10 लाख रुपये तक कमाने वालों को 10 हजार रुपये की बचत होगी। इसके साथ ही 12 लाख रुपये से ज्यादा कमाने वालों के भी 10 हजार रुपये बचेंगे। सरकार ने कोशिश की है कि न्यू टैक्स रिजीम को और आकर्षक बनाया जाए। अगर आप 20 लाख रुपये तक कमाते हैं तो अभी तक आपको 2,96,400 रुपये टैक्स के तौर पर देने पड़ते थे। अब नया टैक्स 2,78,200 रुपये बनेगा।
महत्वपूर्ण बिंदु
- निर्मला सीतारमण ने कहा कि ओल्ड टैक्स रिजीम के अंत पर फिलहाल वह कुछ नहीं कहना चाहती हैं।
- वह आसान टैक्स रिजीम चाहती हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम में आप कई तरह के डिडक्शन हासिल कर सकते हैं।
- इस सिस्टम में अभी भी 2.5 रुपये तक कमाने वालों पर कोई टैक्स नहीं है, सीनियर सिटीजन के लिए यह छूट 3 लाख रुपये सालाना है।