हरियाणा वोटर लिस्ट ड्राफ्ट में नाम आया या नहीं? मिनटों में करें चेक

हरियाणा में एसआईआर के तहत 2026 की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी हो गई है. CEO Haryana की वेबसाइट पर ऑनलाइन अपना नाम और अन्य जानकारी चेक कर सकते हैं.

4पीएम न्यूज नेटवर्क: हरियाणा में एसआईआर के तहत 2026 की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी हो गई है. CEO Haryana की वेबसाइट पर ऑनलाइन अपना नाम और अन्य जानकारी चेक कर सकते हैं.

हरियाणा में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत शुक्रवार को मतदाता सूची का ड्राफ्ट पब्लिकेशन जारी कर दिया गया है. अब प्रदेश के मतदाता मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) हरियाणा की वेबसाइट ceoharyana.gov.in पर जाकर अपना नाम और अन्य विवरण ऑनलाइन जांच सकते हैं. निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी मतदाता का नाम सूची में मौजूद है और सभी जानकारियां सही हैं तो उसे किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है.

ड्राफ्ट जारी होने के बाद वोटर CEO Haryana की वेबसाइट पर जाकर जिला, विधानसभा क्षेत्र और बूथ का चयन कर ड्राफ्ट मतदाता सूची डाउनलोड कर सकते हैं. इसके बाद सूची में अपना नाम, पता और अन्य विवरण आसानी से जांचा जा सकता है. निर्वाचन विभाग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे समय रहते अपने रिकॉर्ड का सत्यापन अवश्य कर लें. ताकि अंतिम सूची प्रकाशित होने से पहले किसी भी त्रुटि का सुधार कराया जा सके.

वोटर लिस्ट से नाम हटवाना है तो Form-7 भरें

ड्राफ्ट सूची जारी होने के साथ ही 31 जुलाई से 30 अगस्त 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. अगर किसी पात्र व्यक्ति का नाम सूची में नहीं है तो वह Form-6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकता है. वहीं अगर किसी मतदाता के विवरण में कोई गलती है तो Form-8 के माध्यम से संशोधन कराया जा सकता है. अगर कोई व्यक्ति अपना नाम मतदाता सूची से हटवाना चाहता है तो उसके लिए Form-7 उपलब्ध रहेगा.

एसआईआर क्या है?

एसआईआर वोटर लिस्ट को शुद्ध, पारदर्शी और अपडेट करने का एक अभियान है. ताकि कोई भी योग्य मतदाता छूट न जाए. साथ ही वोटर लिस्ट में कोई भी अयोग्य एंट्री शामिल न हो.

2002 की लिस्ट में नाम ना होने पर क्या होगा?

अगर आपका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो ऐसी स्थिति में चिंता करने की जरूरत नहीं है. गणना फॉर्म जमा करने के बाद, निर्वाचन अधिकारी जांच के बाद इसे मतदाता सूची में शामिल करेंगे, अगर योग्य सिद्ध होते हैं.

कोई व्यक्ति एक से अधिक जगह पर वोटर हो सकता है?

नहीं, कोई भी व्यक्ति एक से अधिक स्थानों पर वोटर के तौर पर रजिस्टर्ड नहीं हो सकता. ऐसा करना निर्वाचन नियम-1950 की धारा 31 के तहत अपराध है. दोषी पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

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