हाजी मोहम्मद इकबाल को कोर्ट ने किया भगोड़ा घोषित

सहारनपुर। पूर्व विधान पार्षद हाजी मोहम्मद इकबाल को कोर्ट की ओर से भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। वह कई मामलों में वांछित चल रहे हैं। 50 हजार के इनामी खनन माफिया के खिलाफ आदेश आया है। कोर्ट के आदेशों के उल्लंघन के मामले में पूर्व एमएलसी के खिलाफ मिर्जापुर थाने में दो केस दर्ज कराए गए हैं। गुरुवार को 50 हजार के इनामी हाजी इकबाल के खिलाफ एक केस एसएसआई सुनील कुमार ने दर्ज कराया। दरअसल, कोर्ट ने गैंगरेप के एक केस में कोर्ट ने हाजी इकबाल को पेश होने का आदेश दिया था। हाजी इकबाल कोर्ट में पेश नहीं हुए। वह लंबे समय से फरार चल रहे हैं।
कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करने के मामले में हाजी इकबाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। इसके साथ ही कोर्ट ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया। मिर्जापुर थान में एसएसआई सुनील कुमार के अलावा एसआई असगर अली ने भी केस दर्ज कराया। यह केस कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन का था। इस मामले में डॉ. विपिन ताडा ने कहा कि कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करने पर मिर्जापुर थाने में हाजी इकबाल के खिलाफ दो केस दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश पर हाजी इकबाल के संपत्तियों की जल्द ही कुर्की होगी।
हाजी इकबाल के बेटों की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। गैंगस्टर के मामले में आरोपियों ने वकील के माध्यम से जमानत के लिए प्रार्थना पत्र लगाया था। पूर्व एमएलसी और खनन माफिया हाजी इकबाल पर 50 से अधिक मामले दर्ज हैं। हाजी इकबाल, उनके भाई महमूद अली, पुत्र वाजिद, अलीशान, अफजाल और जावेद पर कोतवाली बेहट में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। हाजी इकबाल फरार चल रहा है। वहीं, उसके चारों पुत्र यहां जिला जेल में बंद हैं। उसके भाई महमूद अली चित्रकूट जेल में है।
पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल वर्ष 2019 से ही सुर्खियों में बने हुए हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामलों में उनके खिलाफ जांच एजेंसियों की कार्रवाई की है। वर्ष 2021 में प्रवर्तन निदेशालय ने हाजी इकबाल की 1097 करोड़ की संपत्ति अटैच की थी। पिछले वर्ष उनके खिलाफ विजिलेंस जांच का आदेश हुआ था। आय से अधिक संपत्ति के मामले में केस दर्ज हुआ था। अब कोर्ट के आदेशों की अवहेलना के मामले में उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया है।

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