आप सांसद राघव को अदालती राहत

दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकारी आवास मामले में सुरक्षित रखा फैसला

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। निचली अदालत ने राज्यसभा सचिवालय को चड्ढा से सरकारी बंगला वापस लेने की मंजूरी दे दी थी।
न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने चड्ढा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी एवं राज्यसभा सचिवालय की ओर से पेश एएसजी विक्रम बनर्जी को सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। दोनों ओर से बुधवार को अपनी-अपनी दलीलें पेश की गईं थीं। बृहस्पतिवार को कोर्ट से कहा कि वे शुक्रवार की शाम तक अपना लिखित संक्षिप्त दलीलें पेश करेंगे। कोर्ट ने इसके बाद कहा कि सुनवाई पूरी हो गई। फैसला सुरक्षित रखा जाता है। राघव चड्ढा ने याचिका में यह निर्देश देने की मांग की है कि राज्यसभा सचिवालय के इस साल 3 मार्च को जारी पत्र को अवैध घोषित किया जाए। निचली अदालत के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सुधांशु कौशिक ने 5 अक्टूबर को राघव चड्ढा को दिए अंतरिम राहत वापस ले लिया था।

नवीन जिंदल को विदेश यात्रा की इजाजत

दिल्ली की एक कोर्ट ने कांग्रेस नेता और उद्योगपति नवीन जिंदल को एक बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कोयला ब्लॉक आवंटन में कथित अनियमितताओं से संबंधित तीन मामलों में आरोपी नवीन जिंदल को अमेरिका, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात सहित देशों की यात्रा करने की अनुमति दे दी है। उनकी ये यात्रा 15 से 31 अक्तूबर के बीच होगी। विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने उन्होंने विदेश जाने की इजाजत दी। जिंदल के आवेदन को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया कि वह पहले कई बार विदेश यात्रा कर चुके हैं। कोर्ट के आदेशों का पूरी तरह से पालन किया गया। निर्धारित अवधि के भीतर मुकदमे का सामना करने के लिए भारत लौट आये हैं। न्यायाधीश ने कहा कि तीन मामलों में से, केवल एक मामले की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है। अभियोजन पक्ष के साक्ष्य दर्ज किए जा रहे हैं। आरोपी ने पहले ही वचन दिया है कि वह अपनी पहचान पर विवाद नहीं करेंगे और अपनी अनुपस्थिति में की गई कार्यवाई की वैधता पर सवाल नहीं उठाएंगे।

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