डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बढ़ी मुश्किलें, इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल हुई याचिका

लखनऊ। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। मौर्य के खिलाफ फर्जी डिग्री के आरोप के मामले में याचिका दाखिल की गई है। तो वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुनरीक्षण याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है।
न्यायालय ने याचिका दाखिल करने में देरी को माफ कर दिया है। न्यायालय ने महानिबंधक कार्यालय को नियमित याचिका नंबर आवंटित कर पेश करने का निर्देश दिया है। इससे पहले याचिका दाखिल करने में देरी के आधार पर निरस्त की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने वापस सुनवाई करने का आदेश दिया था जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह आदेश पारित किया है।
वादी आरटीआई कार्यकर्ता की तरफ से पुन: निरीक्षण की याचिका दाखिल की गई है। न्यायालय अब इस मामले में 6 मई को सुनवाई करेगा। जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई।
याचिका में आरोप लगा है कि केशव प्रसाद मौर्य की हिंदी साहित्य सम्मेलन से अर्जित डिग्री फर्जी है। इस आधार पर इन्होंने चुनाव भी लड़ा और पेट्रोल पंप भी हासिल किया है। इसलिए इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए।
इस मांग के साथ याची ने जिला न्यायालय में 156 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अर्जी दाखिल की थी। इसे अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद 318 दिन देरी से याची ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की जो खारिज हो गई। सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे तो न्यायालय ने हाइकोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने गुणदोष के आधार पर निस्तारण के लिए मामले को हाईकोर्ट वापस भेज दिया था।

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