‘आमरण अनशन रहेगा जारी’, प्रशांत किशोर ने जमानत लेने से किया इनकार

4PM न्यूज नेटवर्क: जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को पटना सिविल कोर्ट से जमानत मिल गई है लेकिन उन्होंने इस जमानत को लेने से साफ इनकार कर दिया है। जानकारी के अनुसार धरना प्रदर्शन के मामले में सोमवार (06 जनवरी) को पेशी के बाद कोर्ट की ओर से 25 हजार का पीआर बॉन्ड साइन करने के लिए कहा गया है लेकिन प्रशांत किशोर ने सशर्त जमानत लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि युवाओं के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ अगर आवाज उठाना गुनाह है तो जेल जाना मंजूर है। उनका आमरण अनशन जेल में भी जारी रहेगा।  हालांकि प्रशांत किशोर अगर पीआर बॉन्ड साइन कर देते हैं तो वे जेल जाने से बच जाएंगे। अब देखना होगा कि अंतिम निर्णय वे क्या लेते हैं?

इस मामले में प्रशांत किशोर के वकील शिवानंद गिरि का कहना है कि 25 हजार का पीआर बॉन्ड भरने के लिए कोर्ट की ओर से कहा गया है, इसमें बताया गया है कि भविष्य में दोबारा इस प्रकार का काम नहीं करेंगे, वहीं इसके जवाब में उन्होंने कोर्ट में कहा कि अगर यह हम कर देते हैं तो इसका मतलब तो ये मान लिया कि ये गलती हम लोगों ने की है। धरना प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने कोर्ट में कहा कि जो कंडीशन लगाया गया है वो हटा दिया जाए लेकिन इसे नहीं माना गया। वो  पीआर बॉन्ड नहीं भरेंगे ऐसी स्थिति में उन्हें जेल जाना पड़ सकता है।

जानिए पूरा मामला

दरअसल, पटना के गांधी मैदान में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे प्रशांत किशोर को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और गांधी मैदान में उस जगह को खाली कराया था, जहां प्रशांत किशोर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे थे। प्रशांत किशोर को गिरफ्तार किए जाने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था।

इस मामले में पुलिस जबरन प्रशांत किशोर को उठा कर अस्पताल ले गई। इसके साथ ही आरोप लगा था कि पुलिस ने प्रशांत को थप्पड़ भी मारा है। वहीं एक समर्थक का दावा था कि प्रशांत किशोर का चश्मा भी फेंक दिया गया। वहीं इससे जुड़े वीडियो भी सामने आए थे। जिसकी वजह से प्रशांत किशोर की मुश्किलें बढ़ती हुईं नजर आ रही हैं।

 

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