छात्रसंघ बहाली के पोस्टर के बाद अब FIR, NSUI नेता आदित्य शुक्ला पर नगर निगम की कार्रवाई
गोरखपुर में बिना अनुमति होर्डिंग और फ्लेक्स लगाने के मामले में NSUI प्रदेश महासचिव आदित्य शुक्ला पर FIR दर्ज हुई है। नगर निगम की तहरीर पर कैंट पुलिस ने कार्रवाई की।

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क: गोरखपुर में छात्रसंघ बहाली को लेकर पोस्टर अभियान के बीच अब होर्डिंग और फ्लेक्स लगाने का मामला कानूनी कार्रवाई तक पहुंच गया है। NSUI के प्रदेश महासचिव आदित्य शुक्ला के खिलाफ कैंट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। नगर निगम के अपर आयुक्त प्रमोद कुमार की तहरीर पर पुलिस ने यह कार्रवाई की।
विश्वविद्यालय और छात्रसंघ चौराहे पर लगे फ्लेक्स
नगर निगम की शिकायत के मुताबिक, गोरखपुर विश्वविद्यालय, छात्रसंघ चौराहा समेत शहर के अलग-अलग स्थानों पर बिना अनुमति कई होर्डिंग और फ्लेक्स लगाए गए थे। नगर निगम ने इन्हें नियमों के विपरीत बताते हुए मुकदमा दर्ज करने का अनुरोध किया था। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक अविरल मिश्रा को सौंपी गई है।
बिना अनुमति प्रचार सामग्री लगाने पर रोक
नगर निगम अधिकारियों के अनुसार शहर में होर्डिंग, बैनर और पोस्टर लगाने के लिए निर्धारित अनुमति प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। यूपी नगर निगम अधिनियम की धारा 193 के तहत लिखित अनुमति के बिना विज्ञापन को किसी भूमि, भवन, दीवार, होर्डिंग या अन्य स्थान पर लगाने पर रोक का प्रावधान है। नगर निगम का कहना है कि अनधिकृत प्रचार सामग्री से शहर की सुंदरता और यातायात व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।
छात्र राजनीति में भी मामला गरमाया
FIR के बाद मामला छात्र राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है। NSUI कार्यकर्ताओं का कहना है कि फ्लेक्स विश्वविद्यालय से जुड़े मुद्दों को लेकर लगाए गए थे। दूसरी ओर नगर निगम का कहना है कि प्रचार सामग्री लगाने के नियम सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। कैंट पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
रिपोर्ट – अमरेंद्र पांडेय, गोरखपुर
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