दिल्ली-NCR में आज से GRAP फेज-2 लागू, इन चीजों पर लगा प्रतिबंध
4PM न्यूज नेटवर्क: देश की राजधानी दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण बढ़ने के बाद मंगलवार (22 अक्टूबर) को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP-2) का दूसरा चरण लागू किया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए ग्रेप-2 के तहत सुबह आठ बजे से कई पाबंदिया लगाने का निर्देश दिया है। अब दिल्ली-एनसीआर में डीजल जनरेटर चलाने पर रोक लागू हो गई है। दरअसल सोमवार को दिल्ली का औसत एक्यूआई 310 दर्ज किया गया।
दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू
आपको बता दें कि दिल्ली-NCR में हवा और भी ज्यादा जहरीली हो गई है। दिल्ली के आनंद विहार में आज एयर क्वालिटी इंडैक्स (AQI) 370 के पार चला गया है। वहीं दिल्ली के जहांगीरपुरी में AQI इंडेक्स 360 तो शादीपुर में 350 से ऊपर है। दिल्ली-NCR में जहरीली होती हवा के बीच मंगलवार से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) फेज-2 लागू कर दिया गया है।
महत्त्वपूर्ण बिंदु
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने दिल्ली में बिगड़ती वायु गुणवत्ता के चलते GRAP फेज-2 को लागू किया है।
- इसमें कोयले और जलाऊ लकड़ी के साथ-साथ डीजल जनरेटर सेट के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
- एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि दिल्ली में खराब होती वायु गुणवत्ता को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है।
- ग्रैप-2 के तहत शहर में गाड़ियों में लगने वाले पार्किंग शुल्क को भी बढ़ाया गया है।