HC में राहुल गांधी केस की सुनवाई, रिकॉर्ड सीलबंद कर अगली तारीख तय

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी के खिलाफ कथित आय से अधिक संपत्ति मामले में दायर याचिका पर अहम आदेश दिया है.

4पीएम न्यूज नेटवर्क: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी के खिलाफ कथित आय से अधिक संपत्ति मामले में दायर याचिका पर अहम आदेश दिया है. अदालत ने याचिका की पेपर-बुक को सीलबंद कर सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस नेता एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ कथित आय से ज्यादा संपत्ति मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अहम आदेश दिया है. न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति जफर अहमद की खंडपीठ ने याचिका की पेपर-बुक को सीलबंद कर सुरक्षित रखने का निर्देश दिए हैं. अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड को वरिष्ठ रजिस्ट्रार की सुरक्षित कस्टडी में रखा जाए और अगली सुनवाई के समय बेंच के सचिव ही सील खोलेंगे.

याचिका कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दायर की है, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ सीबीआई से विस्तृत जांच और नियमित मामला दर्ज करने की मांग की गई है. साथ ही याचिका में CBI, ईडी, आयकर विभाग, गृह मंत्रालय और एसएफआईओ को भी पक्षकार बनाया गया है. याचिकाकर्ता ने अदालती रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने की भी मांग की थी.

12 मई को होगी अगली सुनावई

कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 12 मई को दोपहर 2:15 बजे निर्धारित की है. याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि राहुल गांधी और उनके परिवार के पास उनकी ज्ञात आय के स्रोतों से अधिक संपत्ति है, जिसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है. इस मामले में CBI, ED, आयकर विभाग, गृह मंत्रालय और सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (SFIO) को भी पक्षकार बनाया गया है.

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