हिमाचल प्रदेश: उप मुख्यमंत्री के निर्देशों पर हुए पंचायत सचिव के तबादले पर हाईकोर्ट की रोक

शिमला। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के विधानसभा क्षेत्र हरोली में कार्यरत पंचायत सचिव के तबादले पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। आरोप है कि चहेते कर्मचारी को समायोजित करने के लिए यह तबादला किया गया है। न्यायाधीश सुशील कुकरेजा ने पंचायती राज विभाग के सचिव, निदेशक और उपायुक्त ऊना को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब तलब किया है।
याचिकाकर्ता विष्णु दत्त ने आरोप लगाया है कि उन्हें राजनीतिक द्वेष के कारण स्थानांतरित किया गया है। हालांकि, पंचायती राज विभाग के पास उन्हें स्थानांतरित करने की कोई योजना नहीं थी। उप मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद ही विभाग ने स्थानांतरित पॉलिसी के विरुद्ध उनका तबादला किया है। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि विकासखंड हरोली के कुठारबीत में पंचायत सचिव के तौर पर उन्होंने 15 दिसंबर 2021 को ज्वाइन किया था।
एक वर्ष के भीतर ही नई सरकार ने उनका तबादला विकास खंड बंगाणा के करमाली में किया है। इन तबादला आदेशों में कोई भी जनहित और प्रशासनिक जरूरत नहीं है। आरोप लगाया गया कि तबादला प्रतिवादी सतनाम सिंह को समायोजित करने के लिए किया गया है। याचिकाकर्ता ने अदालत से गुहार लगाई है कि तबादला आदेश को रद्द किया जाए।

 

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