हेमंत सोरेन पर जज का फैसला बिल्कुल ठीक : सुप्रीम कोर्ट

  • जमानत पर ईडी की याचिका की खारिज

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत देने के हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को ‘बेहद तर्कपूर्ण बताया है, ये तर्क देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका को खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देने के हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की सुनवाई के दौरान कहा, हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया, ये अच्छा योग्य फैसला है, जज ने तर्कसंगत फैसला सुनाया है, हम आदेश में दखल देने के इच्छुक नहीं हैं, हालांकि, हाईकोर्ट की टिप्पणियों का ट्रायल पर कोई असर नहीं होगा। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच का ये फैसला है। सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई ने कहा, हाई कोर्ट ने सभी बयानों पर सही तरीके से विचार किया है। हम और कुछ नहीं कहना चाहते। अगर हम कहेंगे तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं।

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