मनीष सिसोदिया की आज हुई पेशी, पेशी में सिर्फ परिजन व वकील ही मिल सकेंगे सिसोदिया से
चार्जशीट में संजय सिंह का नाम होना टाइपिंग की गलती: ईडी
नई दिल्ली। शराब घोटाले में राष्ट्रीय राजधानी िदल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की चार्जशीट पर सुनवाई हो रही है। कोर्ट ने उनकी पेशी के दौरान भीड़ जुटने पर नाराजगी जताई है। वहीं जब सिसोदिया के वकील ने बताया कि मीडिया वाले सवाल पूछ रहे थे। इस पर कोर्ट ने कहा कि जरूरी हुआ तो मीडिया को बैन करने पर विचार किया जाएगा। इसी के साथ कोर्ट ने व्यवस्था दी कि पेशी के दौरान मनीष सिसोदिया से परिवार के लोगों के अलावा केवल वकील को ही मिलने की अनुमति होगी।
बता दें कि मनीष सिसोदिया की चार्जशीट पर सुनवाई के लिए उन्हें दिल्ली पुलिस की टीम तिहाड़ से लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची है। उन्हें विशेष जज एमके नागपाल की अदालत में पेश किया गया है। जहां ईडी की ओर से कोर्ट में चार्जशीट पढ़ा जा रहा है। ईडी ने कोर्ट को बताया कि चार्जशीट की कॉपी सभी आरोपियों को दे दी गई है। वहीं पिछली पेशी पर सिसोदिया के साथ अभद्रता के मामले को भी कोर्ट ने संज्ञान लिया है। कहा कि सिसोदिया की पेशी के दौरान भीड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बता दें कि पिछली सुनवाई पर मनीष सिसोदिया की पेशी के दौरान काफी भीड़ हो गई थी।
ईडी की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि यह भीड़ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की थी। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान पेशी के दौरान कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था। कुछ मीडिया वाले सवाल पूछ रहे थे और सिसोदिया के उनके सवालों का जवाब दे रहे थे। सिसोदिया के वकील ने कहा कि इस संबंध में कोर्ट में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी देखा जाना चाहिए। इस जवाब पर कोर्ट ने नाराजगी प्रकट की। कहा कि मीडिया ट्रायल कराने की जरूरत नहीं। यदि जरूरी हुआ तो मीडिया पर बैन लगाने पर विचार किया जाएगा।
पिछली पेशी के दौरान के घटनाक्रम के आधार पर दिल्ली पुलिस ने अदालत में मनीष सिसोदिया की पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए करने का आग्रह किया है। इस अर्जी पर कोर्ट ने मनीष सिसोदिया से उनका पक्ष पूछा तो उन्होंने कहा कि यह उचित नहीं होगा। व्यक्तिगत पेशी में उन्हें अपने वकीलों से सलाह करने का मौका मिल जाता है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब घोटाले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना है कि मनीष सिसोदिया प्रभावशाली व्यक्ति हैं और उन्हें जमानत मिलने पर वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।
मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट कहा कि सिसोदिया की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी को लेकर दाखिल अर्जी पर फैसला आने तक उनकी पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए ही होगी। इसी के साथ कोर्ट ने साफ कर दिया कि अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी और इसमें सिसोदिया की व्यक्तिगत पेशी नहीं होगी। इस दौरान कोर्ट ने सिसोदिया की पिछली पेशी के दौरान का ष्टष्टञ्जङ्क फुटेज संरक्षित रखने का भी निर्देश दिया है। कहा कि यह फुटेज अगली पेशी पर कोर्ट में पेश किया जाए। इसी क्रम में ईडी के वकील की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि इस मामले में संजय सिंह आरोपी नहीं है। बल्कि टाइपिंग मिस्टेक की वजह से राहुल सिंह की जगह संजय सिंह टाइप हो गया था।