जेल में बंद होटल मालिक की सेहत का मामला पहुंचा HC, RML से मांगी मेडिकल रिपोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने मालवीय नगर अग्निकांड के आरोपी होटल मालिक लोकेश बजाज की अंतरिम जमानत याचिका पर RML अस्पताल से मेडिकल रिपोर्ट तलब की है. आरोपी ने स्वास्थ्य का हवाला देकर जमानत की मांग की थी.

4पीएम न्यूज नेटवर्क: दिल्ली हाईकोर्ट ने मालवीय नगर अग्निकांड के आरोपी होटल मालिक लोकेश बजाज की अंतरिम जमानत याचिका पर RML अस्पताल से मेडिकल रिपोर्ट तलब की है. आरोपी ने स्वास्थ्य का हवाला देकर जमानत की मांग की थी.

दिल्ली के मालवीय नगर के हौज रानी इलाके में होटल में लगी भीषण आग के मामले में जेल में बंद होटल मालिक लोकेश बजाज की अंतरिम जमानत याचिका पर मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपी की स्वास्थ्य स्थिति को गंभीरता से लेते हुए राम मनोहर लोहिया (RML) अस्पताल से विस्तृत मेडिकल रिपोर्ट तलब की है.

जस्टिस मनोज जैन ने यह आदेश लोकेश बजाज की ओर से दाखिल अंतरिम जमानत याचिका पर दिया. इसमें स्वास्थ्य का हवाला देते हुए चार सप्ताह की अंतरिम जमानत की मांग की गई थी. याचिका में दावा किया गया था कि जेल में बंद लोकेश बजाज आंतों में रुकावट (intestinal obstruction) की समस्या से जूझ रहे हैं और उनकी हालत गंभीर है.

24 अगस्त से RML अस्पताल में भर्ती
सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने यह जानकारी रखी गई कि लोकेश बजाज को 24 अगस्त से RML अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इसके बाद कोर्ट ने RML अस्पताल से उनकी मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति, इलाज और मेडिकल से जुड़ी व्यापक रिपोर्ट पेश करने को कहा. मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी, जहां कोर्ट रिपोर्ट के आधार पर अंतरिम जमानत पर विचार करेगा.

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