मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी खारिज
हाईकोर्ट ने कहा, रिहा हुआ तो सबूतों से करेगा छेड़छाड़
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बाराबंकी के एम्बुलेंस प्रकरण में मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि मुख्तार के खिलाफ जघन्य अपराधों से जुड़े 56 मामलों का इतिहास है और उसका डर ऐसा है कि यदि वह जमानत पर छूटता है तो गवाहों को प्रभावित करेगा और सबूतों से भी छेड़छाड़ करेगा।
यह आदेश जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने मुख्तार की जमानत अर्जी पर दिया। बाराबंकी की कोतवाली पुलिस ने मुख्तार को इस मामले में अभियुक्त बनाया है। अभियोजन के अनुसार उस पर आरेाप है कि उसने डॉ. अलका राय को डराकर फर्जी कागजों के आधार पर एक एम्बुलेंस निकलवाई और उसका प्रयोग पंजाब में मोहाली जेल से कोर्ट आने-जाने के लिए किया जाता था।