संपत्ति धोखाधड़ी मामले में मुख्तार की अर्जी खारिज
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। हजरतगंज क्षेत्र में जियामऊ स्थित शत्रु संपत्ति पर कब्जा कर उसे धोखाधड़ी से अपने व अपने बेटों के नाम कराने के आरोपों को लेकर मुख्तार अंसारी के खिलाफ चल रहे मुकदमे में आरोप से मुक्त करने की मांग वाली अर्जी खारिज हो गई है। एमपी/एमएलए कोर्ट के एसीजेएम अम्बरीश कुमार श्रीवास्तव ने अर्जी खारिज करते हुए मुख्तार अंसारी पर आरोप तय करने के लिए दो अगस्त की तारीख तय की है।
सहायक अभियोजन अधिकारी सोनू सिंह राठौर का तर्क था कि मामले की रिपोर्ट लेखपाल सुरजन लाल ने 27 अगस्त 2020 को थाना हजरतगंज में दर्ज कराई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि मुख्तार अंसारी व उनके बेटों द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर सरकारी भूमि पर आपराधिक षड्यंत्र के तहत एलडीए से नक्शा पास कराकर अवैध निर्माण करके कब्जा कर लिया गया। अभियोजन की ओर से कहा गया कि मामले में माफिया मुख्तार अंसारी ने अनुचित दबाव डालकर अपने व अपने बेटों के नाम पर शत्रु संपत्ति को दर्ज करा लिया था।