मनी लॉन्ड्रिंग केस: हेमंत सोरेन को राहत नहीं, कोर्ट ने अर्जी खारिज की
रांची PMLA कोर्ट ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर दी है. यह मामला ईडी की मनी लॉन्डिंग केस से जुड़ा है.

4पीएम न्यूज नेटवर्क: रांची PMLA कोर्ट ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर दी है. यह मामला ईडी की मनी लॉन्डिंग केस से जुड़ा है. कोर्ट के इस फैसले से सोरेन को बड़ा झटका लगा है और अब उनके खिलाफ न्यायिक कार्यवाही जारी रहेगी.
रांची की विशेष पीएमएलए (PMLA) अदालत ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा झटका दिया है. अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दाखिल उनकी डिस्चार्ज (मुकदमे से बाहर किए जाने) की अर्जी खारिज कर दी है. ये मामला ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के मनी लॉन्ड्रिंग केस के जांच से जुड़ा है. हेमंत सोरेन की ओर से अदालत से मांग की गई थी कि उनके खिलाफ चल रही कार्यवाही को खत्म किया जाए और उन्हें मामले से मुक्त किया जाए.
इस अर्जी पर दोनों पक्ष की ओर से लंबी बहस हुई थी. मौखिक दलीलें 2 मई 2026 को पूरी हो गई थीं, जबकि 8 मई 2026 को दोनों पक्षों ने अपने लिखित तर्क भी अदालत में दाखिल किए थे. ईडी की ओर से विशेष अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने पक्ष रखा, जबकि हेमंत सोरेन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने दलीलें पेश कीं. सभी पक्षों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत ने हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज अर्जी को खारिज कर दिया. अदालत के इस फैसले के बाद अब मामले में उनके खिलाफ आगे की न्यायिक कार्यवाही जारी रहेगी.
क्या है मामला?
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखने वाली स्पेशल कोर्ट ने कहा कि इस स्टेज पर केस को आगे बढ़ाने के लिए काफी आधार मौजूद हैं. ऐसे में कोर्ट ने सोरेन को कार्यवाही से बरी करने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने माना कि उसके सामने रखे गए रिकॉर्ड और आरोपों की और न्यायिक जांच जरूरी है. इससे केस के ट्रायल की ओर बढ़ने का रास्ता साफ हो गया.
ये मामला रांची के बड़गाई इलाके में शांति नगर में 8.86 एकड़ जमीन का है. ये के इस प्रॉपर्टी से जुड़ी कमाई की कथित मनी लॉन्ड्रिंग से भी जुड़ा है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत इस मामले की जांच कर रहा है. इसी मामले में सीएम सोरेन को आरोपी बनाया है.



