नूंह हिंसा: विधायक मामन को मिली नियमित जमानत

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। नूंह हिंसा मामले में अंतरिम जमानत पर बाहर आए कांग्रेस विधायक मामन खान को नूंह कोर्ट ने नियमित बेल दे दी है। मामले में एसआईटी विधायक मामन खान के मोबाइल और लैपटॉप से सबूत जुटाकर कोर्ट में पेश नहीं कर पाई। जिसके चलते कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बुधवार शाम छह बजे अतिरिक्त सेशन जज अजय शर्मा की अदालत ने विधायक को रेगुलर जमानत दे दी। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए थे।
जानकारी के मुताबिक, विधायक की तरफ से महताब अहमद, ताहिर हुसैन देवला तथा ताहिर हुसैन रुपडय़िा ने अदालत में अपनी दलील रखते हुए बहस की। सरकार की तरफ से स्थानीय सरकारी वकीलों के अलावा चंडीगढ़ से आए एजी (सरकारी वकील) सभरवाल ने भी काफी देर तक बहस की। एसआईटी टीम व सरकारी वकील कोई ऐसी दलील व सबूत पेश नहीं कर पाए, जिससे विधायक की आंतरिक जमानत रद्द हो सके। हालांकि एसआईटी टीम ने दावा किया था कि मामन खान के मोबाइल को डाईटेक के लिए भेजा गया है। उसमें हिंसा से संबंधित काफी सबूत मिलने की उम्मीद है। इतना ही नहीं बहस के दौरान बार-बार मामन खान को हिंसा का मास्टरमाइंड भी बताया गया।

भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ जारी समन पर रोक

दिल्ली की एक कोर्ट से भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन को राहत मिल गई है। बलात्कार और आपराधिक धमकी देने का आरोप लगाने वाली महिला की शिकायत पर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने समन जारी किया था। जिस पर रोक लगा दी है। विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश के खिलाफ हुसैन की पुनरीक्षण याचिका पर आदेश पारित किया है। जिसमें उन्हें 20 अक्तूबर को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा था। 17 अक्टूबर को पारित आदेश में न्यायाधीश ने याचिका पर शिकायतकर्ता को एक नोटिस भी जारी किया और 8 नवंबर तक जवाब मांगा।

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