केजरीवाल की याचिका पर SC ने गिरफ्तारी के समय को लेकर ED से पूछे सवाल
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में आज फिर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आम चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग समेत कुछ सवालों पर ईडी से जवाब मांगा है। सर्वोच्च अदालत में सुनवाई के दौरान जस्टिस खन्ना ने कहा कि स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। फिर अंत में जस्टिस खन्ना ने गिरफ्तारी की टाइमिंग के संबंध में पूछा। दरअसल, केजरीवाल की ओर से कहा गया कि उनकी गिरफ्तारी का समय आम चुनाव से ठीक पहले है।
कोर्ट ने पूछे कई सवाल
पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कई अन्य सवाल भी पूछे। कोर्ट ने जांच एजेंसी से केजरीवाल की उस याचिका पर भी अगली सुनवाई पर जवाब देने को कहा, जिसमें उन्होंने उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। मामले की सुनवाई शुक्रवार को हो सकती है। इससे पहले सोमवार को केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि आपने ट्रायल कोर्ट के समक्ष याचिका दायर क्यों नहीं की? जिस पर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इसके कई कारण हैं, जिनमें से एक ये है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी ही अवैध है।
सीएम केजरीवाल ने गिरफ्तारी को बताया अवैध
दिल्ली के शराब नीति घोटाले में फंसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है और उनकी हिरासत भी अवैध है। आम चुनाव से पहले राजनीति के तहत ये किया जा रहा है। केजरीवाल ने अपनी याचिका में कहा कि एक राजनीतिक पार्टी को खत्म करने और एक चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए यह कोशिश की जा रही है।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ याचिका पर सुनवाई कर रही है। सोमवार को सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि किसी को भी केवल अपराध के सबूत मिलने पर ही गिरफ्तार किया जा सकता है, सिर्फ संदेह के आधार पर नहीं।