राहत न मिलने पर हाईकोर्ट पहुंचे मनीष सिसोदिया

नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अब हाईकोर्ट का रुख किया है। बता दें कि सिसोदिया ने कथित आबकारी नीति घोटाले के मामले में जमानत याचिका दायर की थी। यह दूसरी बार है जब कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज की है।

आठ मई तक न्यायिक हिरासत में सिसोदिया

8 मई तक बढ़ा दी गई न्यायिक हिरासत

इससे पहले अदालत ने मनीष सिसोदिया, विजय नायर समेत अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत आठ मई तक बढ़ा दी थी। राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के सामने शुक्रवार को आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया था।

अदालत ने ईडी को एक रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया कि आरोपपत्र से संबंधित दस्तावेज को डिजिटल बनाने में कितना समय लगने की संभावना है। कार्यवाही के दौरान ईडी के विशेष लोक अभियोजक नवीन कुमार मट्टा और साइमन बेंजामिन ने आरोप लगाया कि आरोपी कार्यवाही में देरी कर रहे हैं। साथ ही वे सुनवाई में तेजी लाने के लिए इच्छुक नहीं हैं।

ईडी ने लगाए आरोप

ईडी ने आरोप लगाया कि आरोपी आबकारी नीति से उत्पन्न अपराध की आय की प्रमुख लाभार्थी हैं। ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आरोप लगाया है कि उत्पाद शुल्क नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया। लाइसेंस शुल्क माफ व कम कर दिया गया। वहीं, एल-1 लाइसेंस को सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना बढ़ाया गया।

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