पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को तोशाखाना मामले में तीन साल की सजा, 5 साल नहीं लड़ पाएंगे चुनाव

नई दिल्ली। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना मामले में तीन साल की सजा सुनाई गई है। इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट ने शनिवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चीफ इमरान के खिलाफ तोशाखाना मामले में लगे आरोपों को सही पाया। इस तरह कोर्ट ने इमरान को तीन साल की सजा सुनाई। अदालत की तरफ से इमरान खान के ऊपर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं, फैसले के बाद इस्लामाबाद पुलिस ने इमरान के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है।
सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री ने बेइमानी दिखाई है। इमरान को भ्रष्टाचार के इस मामले में लंबे समय से सुनवाई का सामना कर रहे थे। ट्रायल कोर्ट का फैसला आने के बाद इमरान का राजनीतिक करियर भी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। पीटीआई प्रमुख इमरान खान तोशाखाना मामले में दोषी पाए जाने के बाद अगले पांच साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। यहां गौर करने वाली बात ये है कि पाकिस्तान में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। इमरान को उम्मीद थी कि इस बार चुनावों में उनकी पार्टी को जीत मिल सकती है।
वहीं, इस्लामाबाद पुलिस ने पहले फैसला आने के बाद अरेस्ट वारंट जारी किया। पुलिस को तुरंत इमरान खान को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया। इसके बाद पुलिस इमरान को गिरफ्तार करने लाहौर के जमां पार्क पहुंच गई है, जहां पूर्व प्रधानमंत्री का घर है। जमां पार्क के चारों ओर पुलिस का पहरा और इलाके को घेर लिया गया है। किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए बैरिकेडिंग की गई है और रास्तों को बंद किया गया है।

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