पलानी ही एआईडीएमके के स्वामी: सुप्रीम कोर्ट
पनीरसेल्वम गुट की याचिका हुई खारिज
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बीते साल 11 जुलाई को हुई एआईडीएमके जनरल काउंसिल की बैठक को वैध माना है। इसी के साथ कोर्ट ने एडप्पादी के.पलानीस्वामी को एआईडीएमके के अंतरिम जनरल सेकेट्री बनाए रखने के फैसले को भी बरकरार रखा है। शीर्ष अदालत ने मद्रास हाई कोर्ट की खंडपीठ के फैसले को चुनौती देने वाली ओ पन्नीरसेल्वम की याचिका भी खारिज कर दी है।
दिनेश माहेश्वरी और ऋ षिकेश रॉय की सुप्रीम कोर्ट बेंच ने गुरुवार (23 फरवरी) को फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ईपीएस गुट के समर्थकों ने चन्नई (तमिलनाडु) में जमकर जश्न मनाया। समर्थकों ने ढोल नगाड़ों पर डांस किया और खूब आतिशबाजी भी की। बता दें एआईडीएमके जनरल काउंसिल ने एडप्पादी के पलानीस्वामी को पार्टी का अंतरिम महासचिव नियुक्त किया था। बैठक में कॉर्डिनेटर और को-ऑर्डिनेटर पदों को भी रद्द कर दिया गया. इससे पहले, कॉर्डिनेटर का पद ओ पन्नीरसेल्वम के पास था। बैठक में महासचिव पद को पुनर्जीवित करने और पार्टी के प्राथमिक सदस्यों को महासचिव चुनने की अनुमति देने का भी निर्णय लिया गया। इसी बैठक में ईपीएस गुट ने ओ पन्नीरसेल्वम और उनका समर्थन करने वाले नेताओं को पार्टी से निकाल दिया था।
उपचुनाव से ठीक पहले आया फैसला
गौरतलब है कि सुप्रीम का फैसला इरोड ईस्ट उपचुनाव से ठीक पहले आया है, जो एआईडीएमके के लिए महत्वपूर्ण है। एआईडीएमके को 2019 के संसदीय चुनावों के बाद से पार्टी के आंतरिक झगड़े और घटते समर्थन के कारण कई झटके लगे हैं। हालांकि, अब एआईडीएमके को लेकर जो फैसला आया है, उससे ये देखना होगा कि जमीनी स्तर पर इपीएस की जीत को एआईडीएमके की जीत माना जाएगा।