पुलिस विदेश तक तलाशने का दावा करती रही और सपा विधायक खुद पहुंच गये गिरफ्तारी देने
महिला के साथ भूमि विवाद के बाद दंगा और आगजनी करने के मामले में पिछले 8 नवंबर से चल रहे थे फरार
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। यूपी पुलिस फरार चल रहे सपा विधायक इरफान सोलंकी को विदेश तक तलाशने के दावे करती रही मगर वही इरफान सोलंकी आराम से खुद सरेंडर करने पहुंच गये।
बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद सत्यदेव पचौरी के समर्थन के बाद सपा विधायक इरफान सोलंकी ने साथी सपा विधायक अमिताभ बाजपेई, रूमी हसन के साथ जाकर कमिश्नर बीपी जोगदंड के आवास पर किया सरेंडर विधायक के साथ उनकी पत्नी नसीमा और बच्चे भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी ने कहा कि सपा विधायक के खिलाफ आपराधिक मामलों की जांच स्वतंत्र निष्पक्ष तत्वों के आधार पर की जानी चाहिए।
समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी पिछले 8 नवंबर से फरार चल रहे थे एक महिला के साथ भूमि विवाद के बाद दंगा और आगजनी करने का मामला उनके खिलाफ दर्ज किया गया था। महिला ने विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी पर घर जलाने का आरोप लगाया था।
बता दें कि डिफेंस कॉलोनी जाजमऊ की नजीर फातिमा की शिकायत के बाद इरफान सोलंकी और उनके भाई पर एफआईआर दर्ज की गई थी। नाजी फातिमा ने इरफान सोलंकी उसके भाई पर आरोप लगाया था कि उनके 535 वर्ग गज के प्लॉट पर वह कब्जा करना चाहते हैं जिसके चलते उन्होंने उनके प्लॉट पर बनी एक झोपड़ी पर आग लगा दी। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस लगातार इरफान सोलंकी और उनके भाई को पकडऩे के लिए दबिश दे रही थी लेकिन वह पुलिस की पकड़ से हमेशा फरार रहे। इरफान सोलंकी ने एक वीडियो संदेश जारी कर आरोपों का खंडन किया साथ ही उन्होंने यूपी विधानसभा सतीश महाना से अपने खिलाफ लगे आरोपों की ठीक से जांच करने और न्याय सुनिश्चित करने के लिए विधायकों की समिति बनाने का अनुरोध किया।
इरफान पर इन धाराओं में दर्ज हुआ है मुकदमा
धारा 419: किसी दस्तावेज को फर्जी तरीके से बनाना। तीन साल तक सजा व जुर्माना।
धारा 420: धोखाधड़ी। सात साल तक की सजा व जुर्माना
धारा 467: कूटरचना। अगर केंद्र सरकार से जुड़े दस्तावेज को कूटरचना करके तैयार किया जाता है तो आजीवन कारावास या दस वर्ष की सजा और जुर्माना हो सकता है।
धारा 468: कूट रचना यह जानकारी की जाए कि इसका प्रयोग छल के लिए किया जाएगा। सात वर्ष तक की सजा और जुर्माना।
धारा 471: कोई दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख, जिसके बारे में वह जानता हो कि वह दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख कूटरचित है, को कपटपूर्वक या बेईमानी से असली के रूप में उपयोग करना। आजीवन कारावास या दस वर्ष तक की सजा और जुर्माना।
धारा 120बी: साजिश। सजा अपराध के हिसाब से होती है।