मानहानि केस में राहुल गांधी दोषी करार, कोर्ट ने सुनाया फैसला

सूरत। गुजरात में राहुल गांधी के उस बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि ‘ऐसा क्या है कि सभी चोरों के उपनाम मोदी है’, उस पर आज कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया है। मानहानि के इस मामले में फैसले के वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी खुद अदालत में पेश हुए । राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला साल 2019 में दर्ज कराया गया था।
पार्टी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ठाकोर ने बताया कि इस मौके पर खुद राहुल गांधी भी कोर्ट में मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि इस मौके पर पार्टी विधायक दल के नेता अमित चावड़ा के अलावा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के गुजरात प्रभारी रघु शर्मा और कई अन्य विधायक व पार्टी कार्यकर्ता भी सुनवाई के वक्त सूरत कोर्ट में मौजूद रहेंगे। इससे पहले राहुल गांधी के वकील किरीट पानवाला ने मीडिया से बात की।
बता दें कि साल 2019 में लोकसभा चुनावों के वक्त राहुल गांधी ने दक्षिण में जोर शोर से प्रचार प्रसार किया था। इस दौरान उन्होंने कर्नाटक में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए सवाल उठाया था कि आखिर ये केसे हो रहा है कि सभी चोरों के उपनाम मोदी हैं। उनके इस बयान पर आपत्ति जताते हुए गुजरात बीजेपी के नेता और विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था।
उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने इस बयान के जरिए किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, बल्कि समूचे मोदी समुदाय के लोगों की भावनाओं को आहत किया है। उनके इस बयान से समाज में मोदी समुदाय के लोगों का मान गिरा है। उनके इस आरोप और पेश किए गए तथ्यों के आधार पर सूरत कोर्ट में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत में बीते शुक्रवार को सुनवाई की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और कोर्ट ने फैसला सुनाने के लिए आज की तिथि नीयत की है।उनके वकील किरीट पानवाला के मुताबिक इस मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए राहुल गांधी खुद तीन बार अदालत में पेश हो चुके हैं। इससे पहले अक्तूबर 2021 में वह बयान दर्ज कराने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था।

 

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