राम रहीम को मिला BJP का सपोर्ट! मर्डर केस में रहीम समेत 5 लोग हुए बरी

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को हत्या के मामले में बरी कर दिया है।

4PM न्यूज़ नेटवर्क: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को हत्या के मामले में बरी कर दिया है। राम रहीम के साथ चार अन्य को डेरे के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह को भी हत्या के मामले में कोर्ट ने बरी कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने यह फ़ैसला CBI कोर्ट के फ़ैसले को रद्द करते हुए सुनाया है। CBI कोर्ट ने 2021 में रंजीत सिंह हत्याकांड में गुरमीत राम रहीम सहित 5 दोषियों को उम्रक़ैद की सज़ा सुनाई थी।

आपको बता दें कि राम रहीम ने CBI कोर्ट के फ़ैसले के खिलाफ हाई-कोर्ट में अपील की थी। ऐसे में हाई-कोर्ट में जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस ललित बत्रा की दो जजों की बेंच ने मामले की सुनवाई की। हाई-कोर्ट ने राम रहीम के साथ ही जसबीर सिंह, सबदिल सिंह, कृष्ण सिंह और अवतार सिंह को बरी कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक HC ने अभी तक विस्तृत आदेश जारी नहीं किया है। और रेप और पत्रकार की हत्या मामले में हाईकोर्ट के समक्ष राम रहीम की अपील अभी भी लंबित है।

गुरमीत राम रहीम को मिला भाजपा का सपोर्ट

न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति ललित बत्रा की खंडपीठ ने पाया कि सीबीआई अपराध के मकसद को स्थापित करने में विफल रही। सीबीआई की चार्जशीट के अनुसार, 10 जुलाई 2002 को रंजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, क्योंकि राम रहीम को संदेह था कि मृतक एक गुमनाम पत्र के प्रसार के पीछे था, जिसमें उसकी महिला अनुयायियों के यौन शोषण के मामलों को उजागर किया गया था ।

वहीं इससे पहले अक्टूबर 2021 में पंचकूला की CBI अदालत ने आरोपी जसबीर सिंह, सबदिल सिंह और कृष्ण लाल को IPC की धारा 302 (हत्या) और 120B (आपराधिक साज़िश) और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत अपराध का दोषी ठहराया था. इसके अलावा अदालत ने सबदिल सिंह को आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 27 के तहत अपराध का दोषी भी ठहराया था।

दरअसल, गुरमीत राम रहीम के सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा ने हरियाणा में लोकसभा चुनाव में BJP को समर्थन का ऐलान किया था। चुनाव प्रचार ख़त्म होने के बाद डेरा सच्चा सौदा ने 15 सदस्यीय कमेटी को चुनाव ड्यूटी के लिए नियुक्त किया था। आपको बता दें कि राम रहीम ने ये ऐलान 25 मई को हरियाणा की सभी 10 सीटों चुनाव के ठीक एक दिन पहले यानी 24 मई किया था। फिलहाल राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है।

सूत्रों के मुताबिक जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने पंजाब और हरियाणा हाई-कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि पंजाब सरकार की याचिका में कोई मेरिट यानी योग्यता नहीं है कि उसे सुना जाए। यह केस संत कबीर दास और गुरु रविदास के भक्तों की धार्मिक मान्यताओं का अपमान करने को लेकर है।

महत्वपूर्ण बिंदु

  • यह मामला साल 2016 में एक सत्संग में प्रवचन को लेकर दर्ज किया गया था।
  • राम रहीम के खिलाफ आईपीसी की धारा 295 ए के तहत 2023 में एक एफआईआर दर्ज की गई थी।
  • राम रहीम पर संत कबीर दास और गुरु रविदास को लेकर आपत्तिजनत टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया था।
  • ऐसे में पंजाब हाईकोर्ट ने गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ इस एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया था।

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