रणवीर इलाहाबादिया को गिरफ्तारी से राहत, लेकिन कंटेंट पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा

नई दिल्ली। यू-ट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है. इस बीच सर्वोच्च अदालत ने उन्हें कंटेंट को लेकर जमकर फटकार लगाई है. हालांकि कोर्ट ने रणवीर को गिरफ्तारी से राहत दे दी है और उन्हें निर्देश दिया है कि वे जांच में शामिल हों. साथ ही साथ कोर्ट ने कहा है कि वे जांच में जाएंगे. इसके अलावा संबंधित एपिसोड पर अब कोई और एफआईआर नहीं दर्ज की जाएगी.
वहीं, सुप्रीम कोर्ट में रणवीर की ओर से पेश हुए वकीलअभिनव चंद्रचूड़ ने कहा कि कई राज्यों में मामले दर्ज हैं. उनकी जान को खतरा है. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आप लोगों के माता-पिता को बेइज्जत कर रहे हैं. यह गंदे दिमाग की उपज है. आपके पास भारी संपत्ति है. दो अलग एफआईआर का आप बचाव कर सकते हैं. हम एफआईआर क्यों क्लब करें. जांच और मुकदमा आपके मुताबिक नहीं चलाया जा सकता. अगर आपको खतरा है, तो यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और आप शिकायत करें.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये आपको पता है…अश्लीलता क्या है आपको पता है. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि सिर्फ दो एफआईआर हैं. सब ऐसे ही आते हैं कि कई एफआईआर हैं. एक मुंबई में है और दूसरी गुवाहाटी में हैं. दोनों एफआईआर भी समान नहीं है. दोनों में अलग आरोप हैं. ऐसे में एकसाथ सुनवाई की मांग कैसे की जा सकती है.
वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने जुबान काटने के एवज में 5 लाख के ईनाम का हवाला दिया. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जब आप ऐसी चीज पॉपुलेरिटी चाहेंगे तो लोग धमकी तो देंगे ही. आपकी भाषा से अच्छी उसकी भाषा है. आपने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है उससे माता-पिता, अभिभावक और पूरा समाज क्षुब्द होगा. हम इस तरह के व्यवहार को प्रमोट नहीं कर सकते. कानून अपना काम करेगा. आखिर वह पुलिस स्टेशन क्यों नहीं जा रहे, वकील किस हैसियत से गए, हम वकील के खिलाफ बार काउंसिल को बोलेंगे.
जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि रेसलर्स सबसे इनोसेंट क्लास होते हैं. आप कुछ भी कहते हैं. उसे शर्मिंदा होना चाहिए. हमारा समाज ऐसा नहीं है. जिस तरह का कंटेंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उस पर भी आपको चेतावनी दे रहे हैं. आप कोई सेवा नहीं कर रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को छूट है कि महाराष्ट्र और असम पुलिस से वह धमकी मिलने पर जांच के दौरान सुरक्षा की मांग कर सकता है. जयपुर में भी एफआईआर है. उस पर भी समान आदेश रहेगा. रणवीर सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बिना देश छोडक़र नहीं जा सकते. वह आगे शो नहीं करेंगे. वकील चंद्रचूड़ ने कहा कि शो उनका नहीं है, इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम जानते हैं.
रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ देश के अलग-अलग राज्यों में एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसको एक साथ क्लब करने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई. असम में यू-ट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया सहित पांच लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है. वहीं, मुंबई पुलिस ने भी रणवीर इलाहाबादिया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्व मखीजा, समय रैना और इंडिया गॉट लेटेंट के आयोजकों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है.

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